छत्तीसगढ़

बिल्डर को RERA ने लगाई फटकार, पीड़िता को 49 लाख रुपए करेगा भुगतान

Nilmani Pal
8 Jun 2024 11:11 AM GMT
बिल्डर को RERA ने लगाई फटकार, पीड़िता को 49 लाख रुपए करेगा भुगतान
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रायपुर। खाली प्लॉट पर 7 साल बाद भी मकान बनाकर नहीं देना बिल्डर Builder को भारी पड़ा. खरीदार के शिकायत पर छत्तीसगढ़ रेरा Chhattisgarh RERA ने बिल्डर के विरुद्ध अहम फैसला सुनाते हुए किश्तों में भुगतान किए गए 32 लाख के साथ 17 लाख ब्याज देने का आदेश दिया है. बिल्डर को छह माह के भीतर मूलधन और ब्याज की रकम लौटानी होगी.

chhattisgarh news प्रकरण के अनुसार, बैकुंठपुर में रहने बाली श्यामवती पटेल ने चंद्रा टाउन भाठागांव में 32 लाख रुपए में 1395 वर्गफीट का प्लॉट खरीदा था. प्लॉट बेचते समय बिल्डर ने 990 वर्गफीट का सिंगल मकान बनाने का अनुबंध भी किया था, जिसके लिए उन्होंने नगर निगम से नक्शा भी पास करवा लिया था.

लेकिन श्यामवती को बिल्डर ने तय सीमा के भीतर मकान का पजेशन नहीं दिया. उन्होंने बिल्डर अनेकों बार मिलकर पजेशन मांगा. हर बाद उन्हें टाल दिया गया. अंत में बिल्डर ने यह तर्क दिया कि उन्होंने प्लॉट बेचने के लिए एग्रीमेंट किया था, उस पर मकान बनाकर देने का करार नहीं हुआ था. आखिरकार पीड़िता ने रेरा की शरण ली. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद रेरा अध्यक्ष संजय शुक्ला ने फैसला दिया कि मकान निर्माण के लिए 32.43 लाख रुपए प्राप्त करने के बावजूद बिल्डर ने उन्हें मकान बनाकर नहीं दिया, जिससे अनुबंध की शर्त का उल्लंघन हुआ है. इसलिए प्रोजेक्ट के संचालक को श्यामवती को प्लॉट की मूल रकम 32.43 लाख रुपए के साथ ही जुलाई 2019 से जुलाई 2024 तक ब्याज 17.50 लाख रुपए कुल 50 लाख 2328 रुपए देने का आदेश दिया.

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