छत्तीसगढ़

बिल्डर को RERA ने लगाई फटकार, पीड़ित को देंगे 36 लाख रुपए

Nilmani Pal
14 Aug 2024 10:45 AM GMT
बिल्डर को RERA ने लगाई फटकार, पीड़ित को देंगे 36 लाख रुपए
x
छग

रायपुर। ब्रोशर में तत्काल मकान देने के ऑफर के बाद भी अभी तक उपभोक्ता को मकान न देने वाले बिल्डर के खिलाफ रेरा प्राधिकरण ने कड़ा फैसला सुनाया है। रेरा प्राधिकरण ने बिल्डर को आदेश दिया है कि वह 45 दिनों के भीतर उपभोक्ता को ब्याज सहित 36 लाख 92 हजार 600 रुपये उपभोक्ता को लौटाएगा।

रेरा अध्यक्ष संजय शुक्ला व सदस्य धनंजय देवांगन ने बताया कि पद्मनाभपुर दुर्ग निवासी सिद्धार्थ कोठारी (जैन) ने रजत बिल्डर्स अजय सुराना (पार्टनर), रजत सुराना, नेहरु लाल मुंडा के खिलाफ प्राधिकरण के पास शिकायत की थी। इस शिकायत में प्रार्थी सिद्धार्थ कोठारी ने बताया कि उसने बिल्डर के प्रोजेक्ट में 20 अक्टूबर 2013 को तीसरी मंजिल में फ्लैट बुक कराया था, इसकी कीमत 20 लाख रुपये थी। सिद्धार्थ ने कहा कि बिल्डर ने उनसे कहा कि 18 माह के भीतर वह मकान पूरा बनाकर देगा। इस पर उसने 18 लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया। इसके बाद भी अभी तक उसे उसका फ्लैट नहीं मिला है।

रेरा प्राधिकरण द्वारा दोनों पक्षों के बातों को सुना गया और उस पर जांच की गई। जांच के बाद रेरा अध्यक्ष संजय शुक्ला व सदस्य धनंजय देवांगन ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि बिल्डर 45 दिनों के भीतर उपभोक्ता को 36 लाख 92 हजार 600 रुपये की राशि लौटाएगा।

Next Story