छत्तीसगढ़

सभी गुड़ उद्योगों का पंजीयन अनिवार्य रूप से होने चाहिए: कलेक्टर

Shantanu Roy
13 March 2023 4:09 PM GMT
सभी गुड़ उद्योगों का पंजीयन अनिवार्य रूप से होने चाहिए: कलेक्टर
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कवर्धा। कलेक्टर जनमेजय महोबे ने सोमवार को गुड़ उद्योग संघ और गुड़ उद्योग संचालकों सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों तथा औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्रम विभाग और जिला श्रम अधिकारी के साथ संयुक्त बैठक लेकर गुड़ उद्योगों के संचालन के संबंध में चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर महोबे ने गुड़ उद्योग के संघ और संचालकों से जिले में चल रहे सभी गुड़ उद्योग को नियमानुसार एवं समस्त विभागीय दस्तावेजों को पूरा करते हुए संचालित करने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों, नियमों की जानकारी देने और पूरा करने में सहयोग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिसके माध्यम से सभी गुड़ उद्योग की जानकारी प्राप्त कर मापदंड को पूरा कराएं। कलेक्टर जनमेजय महोबे ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में संचालित सभी गुड़ उद्योगों का नियमित ढंग से संचालित करना है। सभी गुड़ उद्योगों का पंजीयन अनिवार्य रूप से होने चाहिए। इसके साथ ही उद्योग संचालित करने के लिए जो भी दस्तावेज अनिवार्य है, वो पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उद्योगों का संचालन में सभी नियमों का पालन करना जरूरी है। सुरक्षा दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सभी मापदंडों को पूरा करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर महोबे ने कहा कि पूर्व दिवस अधिकारियों को जिले में संचालित गुड़ उद्योग का सर्वे कर निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए थे। जिसमे जिले में 247 गुड़ उद्योगों का चिन्हांकित किया गया। इन उद्योगों में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मानको के अलावा भूमि डायर्वसन, बकाया भू-भाटक, उद्योग विभाग से पंजीयन की जानकारी, श्रम विभाग से पंजीयन की जानकारी, औद्योगिक विद्युत पंजीयन की जानकारी, कार्यरत मजदूरों की संख्या, मजदूरों को नियमित और नियत दर पर भुगतान की जानकारी, पर्यावरण सरंक्षण मंडल की एनओसी, उद्योग में स्थापित मशीनों की संख्या, उत्पादक क्षमता, संबंधिम ग्राम व नगरीय निकायों से एनओसी सहित अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं को रेखांकित करते हुए जानकारी संकलित की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ गुड़ उद्योग द्वारा मापदंडों को पूरा नहीं किया गया है, उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर महोबे ने गुड़ उद्योग संघ के अध्यक्ष से कहा कि गुड़ उद्योग संचालकों की बैठक लेकर उन्हें सभी आवश्यक दस्तावेजों को पूरा करने और नियमानुसार संचालित करने के लिए अवगत कराएं और सुरक्षा मानक दृष्टी को पूरा करने कहे। उन्होंने कहा कि सभी गुड़ उद्योग का पंजीयन होना चाहिए। उद्योग भूमि डायवर्सन होना चाहिए। इसके साथ ही प्रदुषण के नियमों का पालन होना चाहिए। कलेक्टर महोबे ने गुड़ उद्योग में निर्माण हुए गुड़ का विक्रय के संबंध में जानकारी ली। इसके साथ ही श्रमिकों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से श्रमिक आते है उसके जानकारी थाने सहित श्रम विभाग में होना चाहिए। ग्राम के पलायन पंजी में श्रमिकों का विवरण संधारित होना चाहिए। ग्राम पंचायतों से समन्वय होना चाहिए। बैठक में अपर कलेक्टर इंद्रजीत बर्मन, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग के महाप्रबंधक डी.एल. पुसाम, श्रमपदाधिकारी शोएब काजी, गुड़ उद्योग संघ के अध्यक्ष प्रयास पाठक सहित गुड़ उद्योग के संचालक उपस्थित थे।
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