छत्तीसगढ़
सभी शासकीय पट्टों को अहस्तांतरित दर्ज करें : कलेक्टर अजीत वसंत
Shantanu Roy
20 Jan 2026 12:18 AM IST

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छग
Ambikapur. अंबिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर सुनील नायक, राम सिंह ठाकुर, अमृत लाल ध्रुव, नगर निगम आयुक्त डी.एन. कश्यप सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन तथा लंबित प्रकरणों की विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने जिले में प्रगतिरत विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा करते समय पर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर वसंत ने कहा निरीक्षणों में विभागों को जो निर्देश दिए जाएंगे उसपर आवश्यक कार्यवाही कर जानकारी टीएल बैठक में उपलब्ध कराएं। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि बैठक में उपस्थित होने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि अद्यतन विभागीय जानकारी उपलब्ध रहे तथा विभाग पूरी तैयार से उपस्थित हों।
कलेक्टर वसंत ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि हाउसिंग बोर्ड के निर्मित क्वार्टर्स का सत्यापन करें, रिक्त आवास शासकीय अधिकारी- कर्मचारियों को आबंटन करवाएं। उन्होंने अपात्र कब्जों को आवश्यक कार्यवाही कर हटवाने कहा तथा पात्रों को लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी शासकीय पट्टों को अहस्तांतरित दर्ज करें, ताकि जिले में शासकीय पट्टों की खरीदी-बिक्री पर रोक लगे। उन्होंने बैठक में एसआईआर कार्य में पूरी सावधानी व सतर्कता बरतते हुए मतदाताओं से प्राप्त दावा -आपत्ति की सुनवाई नियमानुसार एवं तय समय पर पूरा करने निर्देशित किया। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कहा कि जिले के ऐसे सुदूर क्षेत्रों का चयन करें जहां शिक्षकों एवं चिकित्सकीय स्टाफ के रहने के लिए आवास की आवश्यकता है। उन्होंने पांच-पांच स्थलों को चयनित कर जानकारी उपलब्ध कराने कहा। बैठक में कलेक्टर ने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र निर्माण में प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने पोषण पुनर्वास केंद्रों में बच्चों के उपस्थिति, पीवीटीजी युवाओं को रोजगार, विभागों में रिक्तियों पर भर्ती की प्रक्रिया एवं कार्यवाही सहित अन्य विषयों पर जानकारी ली। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम एवं विभागवार लंबित प्रकरणों का तय समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें।
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