बेमेतरा। रील्स वाली मैडम कुमारी वर्मा को शिक्षा विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। निलंबित आदेश में लिखा है, कुमारी वर्मा, शिक्षक एल.बी. शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भनसूली, विकास खंड बेमेतरा, जिला बेमेतरा के द्वारा शाला के छात्र-छात्राओं को रिल्स बनाने तथा रिल्स नहीं बनाने पर टी.सी. देने और अमर्यादित शब्दो का प्रयोग कर पीटने की धमकी दिए जाने के संबंध में छात्र-छात्राओं के द्वारा कलेक्टर, बेमेतरा के समक्ष शिकायत की गई थी। उक्त शिकायत दैनिक समाचार पत्र में 22.12.2024 को प्रकाशित हुआ है एवं टी.वी. न्यूज एवं अन्य न्यूज चैनलों में घटना का प्रसारण किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी, बेमेतरा द्वारा प्रकरण की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए उक्त शिकायत की जांच विकास खंड शिक्षा अधिकारी, बेमेतरा से कराई गई है। विकास खंड शिक्षा अधिकारी बेमेतरा द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में कक्षा 6वीं, 07 एवं 08वीं के विद्यार्थियों द्वारा दिए गए बयान, सरपंच, पालकों एवं अन्य ग्रामीणों के बयान अनुसार श्रीमती कुमारी वर्मा, शिक्षक एल.बी. शाला समय पर उपस्थित नहीं होती है, प्रार्थना के समय अनुपस्थित रहती है, अध्यापन कार्य में रूचि नहीं लेने, साथ ही रिल्स नहीं बनाने पर बच्चों को टी.सी.देने की धमकी दिए जाने संबंधी शिकायत की पुष्टि हुई है । कुमारी वर्मा का उक्त कृत्य कार्य के प्रति गैर जिम्मेदाराना, लापरवाही, पदीय दायित्वों की उपेक्षा एवं स्वैच्छाचारिता को प्रदर्शित करता है, उनके उक्त कृत्य से विभाग की छवि धुमिल हुई है, जो छ. ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के उपनियम (1) (2) (3) के विपरीत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतएव जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं जिला शिक्षा अधिकारी बेमेतरा के अनुशंसा के आधार पर एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) (क) के तहत् कुमारी वर्मा, शिक्षक एल.बी. शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भनसूली, विकास खंड बेमेतरा जिला बेमेतरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में कुमारी वर्मा, शिक्षक एल. बी. का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी साजा, जिला बेमेतरा नियत किया जाता है। निलंबन काल में उक्त लोक सेवक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।