छत्तीसगढ़
20 साल जेल में रहेगा दुष्कर्मी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला
Nilmani Pal
1 Nov 2022 3:56 AM GMT
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रायगढ़। जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज प्रतिभा वर्मा ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। उसे उम्रकैद की सजा दी गई है। मामला 29 जुलाई 2019 को खरसिया के नजदीक एक गांव का है। कृष्णा उरांव नामक युवक ने 15 वर्ष 4 महीने की नाबालिग का सुबह 4 बजे घर के नजदीक से अपहरण किया। कृष्णा नाबालिग को साथ ले गया और भविष्य में शादी के लिए मजबूर किया जा सके इस मंशा से उससे दुष्कर्म किया। सुबह परिजन ने किशोरी की तलाश की।
मामला थाने तक पहुंचा तो आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के साथ ही अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था। जज ने 363, 366 के आरोपों में तीन और पांच साल की सजा तथा धारा 376(3) का दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई हुई है। सारी सजाएं साथ चलेंगी। दुष्कर्मी 20 साल जेल में रहेगा।
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