एमपी। नाबालिग साली से बलात्कार करने के आरोपी जीजा को सात साल की सजा सुनाई गई है. जबलपुर जिला अदालत की विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ज्योति मिश्रा ने आरोपी जीजा को बलात्कार का दोषी मानते हुए सजा के साथ चार हजार रुपये जुर्माना भी किया है. अभियोजन के मुताबिक घटना तीन साल पहले की है. माढ़ोताल निवासी आरोपी ने अपनी पत्नी से मारपीट कर दी तो उसने इसकी सूचना अपने परिवार वालों को दी.
घर से घुमाने के बहाने ले गया
पीड़िता को घर मे अकेला छोड़ कर उसके माता-पिता बड़ी बहन को देखने चले गए. इसी दौरान आरोपी जीजा ससुराल पहुंचा और अपनी पीड़िता साली को फुसलाकर मोटर साईकल से घुमाने ले गया. रास्ते मे उसे कुछ शक हुआ तो उसने वापस घर चलने को कहा लेकिन आरोपी जीजा ने पूरे परिवार को जान से मार देने की धमकी देते हुए साली जबरन अपने घर ले गया. इसके बाद आरोपी जीजा ने उसे घर मे बंधक बना कर बलात्कार किया. अभियोजन के मुताबिक परिवार वालों को जान से मार देने की धमकी देते हुए आरोपी नाबालिग साली को दस दिन तक बंधक बनाकर लगातार बलात्कार करता रहा.
इन एक्टों के तहत मिली सजा
जबलपुर की सहायक लोक अभियोजन अधिकारी बबीता कुल्हाड़े के मुताबिक जीजा के चंगुल से छूटने के बाद पीड़िता घर पहुंची और अपनी मां को जीजा की ज्यादती की कहानी सुनाई. पीड़ित पक्ष ने माढ़ोताल पुलिस चौकी में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की. इसके बाद पीड़ित पक्ष ने जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया जहां से आदेश के बाद अधारताल पुलिस थाना में आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 363, 366, 376(1), 344, 506 (भाग 2) तथा पाक्सो एक्ट की धारा 5 एल के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया. उभयपक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात न्यायालय ने आरोपी जीजा को दोषी करार देते हुए 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनवाई. इसके साथ ही 4 हजार का जुर्माना भी लगाया गया.