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मनेन्द्रगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) मनेन्द्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने नाबालिग पीडि़ता के साथ रेप कर उसे गर्भवती करने के 4 साल पुराने एक मामले में अभियुक्त को दोषसिद्ध पाए जाने पर अलग-अलग धाराओं में सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार 10 मई 2018 को पीडि़ता के माता-पिता और भाई रिश्तेदार के यहां शादी में गए हुए थे। 14 वर्षीया पीडि़ता रात करीब 11 बजे घर पर अकेली सो रही थी, उसी समय अभियुक्त पीडि़ता के घर की खिडक़ी को धक्का देकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ तथा जबरन उसके साथ रेप किया। अभियुक्त ने बाद में जान से मारने की धमकी देकर एवं शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, जिससे वह गर्भवती हो गई।
पीडि़ता की शिकायत के आधार पर खडग़वां पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं में अपराध कायम कर जांच पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश द्वारा संपूर्ण पहलुओं पर गौर करने के उपरांत उक्त अपराध से पीडि़ता के जीवन पर पड़े दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए खडग़वां थानांतर्गत छोटे कलुआ बोदरहिया पारा निवासी अभियुक्त 35 वर्षीय जगनारायण सिंह को धारा 450 के अपराध में 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रूपए अर्थदंड, धारा 506 (भाग-2) के अपराध में 2 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रूपए अर्थदंड, धारा 378(2)(एन) के अपराध में 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रूपए अर्थदंड एवं धारा 376(3) के अपराध में 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को पृथक से सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियोजक की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने की।
Shantanu Roy
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