छत्तीसगढ़

नाबालिग से रेप, हाईकोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा

Shantanu Roy
29 July 2022 2:47 PM GMT
नाबालिग से रेप, हाईकोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा
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छग

बिलासपुर। युवक 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा को शादी करने का झांसा देकर अपने साथ जबरन ले गया। फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। शुक्रवार को विशेष न्यायालय ने आरोपित युवक को दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपित को जेल दाखिल किया है। सकरी थाना क्षेत्र के रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी कक्षा दसवीं में पढ़ाई करती थी। छात्रा 19 अगस्त 2017 की सुबह स्कूल आने के लिए घर से निकली। इसके बाद लौटकर नहीं आई। शाम होने पर स्वजन ने छात्रा की सहेलियों से संपर्क किया।

तब पता चला कि वह स्कूल ही नहीं गई थी। ऐसे में स्वजन रिश्तेदारों से संपर्क कर खोजबीन की, लेकिन छात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। परेशान होकर स्वजन ने सकरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अपराध दर्ज कर छात्रा की खोजबीन में जुट गई थी। इस बीच स्वजन ने नवागांव रामपुर के ग्राम खजुरी के रहने वाले संजय कुमार रात्रे उर्फ दादू(24) पर अपहरण करने का संदेह जताया। पुलिस की टीम ने संजय कुमार रात्रे के घर पर दबिश दी। तब पता चला कि संजय भी गायब है। पुलिस ने संजय के स्वजन से पूछताछ की। लेकिन उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया।
इसके दूसरे दिन संजय नाबालिग छात्रा को लेकर घर पहुंचा। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी पहुंच गई। पुलिस की टीम ने संजय के कब्जे से छात्रा को मुक्त कराया। संजय को गिरफ्तार कर थाने ले गई। पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि संजय उसे शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपने साथ गया। इसके बाद उनके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपित संजय के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया। शुक्रवार को पाक्सो कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित को दस साल कैद की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने कहा- अपराध अक्षम्य
मामले की सुनवाई करते हुए पाक्सो कोर्ट ने कहा है कि आरोपित का अपराध अक्षम्य है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यौन हिंसा अमानवीय कार्य होने के अतिरिक्त महिला की गोपनीयता और पवित्रता के अधिकार का उल्लंघन है। महिला के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। यह ना सिर्फ उसके सर्वोच्च सम्मान पर गंभीर प्रहार है बल्कि उसके आत्मविश्वास तथा उसकी प्रतिष्ठा के प्रति अपराध है।
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