छत्तीसगढ़

शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से रेप, अपराध दर्ज

Shantanu Roy
11 April 2022 12:25 PM GMT
शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग से रेप, अपराध दर्ज
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छग

महासमुंद। महासमुंद थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती को शादी का प्रलोभन देकर उसका अपरहण कर साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी और उसके पिता के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक महासमुंद के नयापारा वार्ड क्रमांक 6 का निवासी है जो अपने किराये के मकान में युवती को शादी करने का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाया जिससे युवती गर्भवती हो गयी और एक पुत्री हुई।

जिसके बाद युवती अब शादी की बाद करती है तो आरोपी और उसके पिता द्वारा युवती के साथ जातिगत गाली गलौज करते हुये प्रताड़ित किया जाता है. युवती ने आरोपी युवक का नाम यादराम साहु पिता बिसम्भर उम्र 20 वर्ष बताया है. मामले में पुलिस ने आरोपी युवक यादराम तथा उसके पिता बिसम्भर साहु के विरुद्ध अपराध धारा 363, 366, 376 (2) (छ) , 34 भादवि 6 पास्को एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।
Shantanu Roy

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