13 वर्षीया मासूम से दुष्कर्म, आरोपी को मिली 20 साल की उम्रकैद
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अंबिकापुर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट पाक्सो एक्ट पूजा जायसवाल की अदालत ने घर में घुसकर 13 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपित नवापारा लब्जी निवासी व वर्तमान में बौरीपारा अंबिकापुर में रहने वाले संजय निकुंज 38 वर्ष को 20 वर्ष कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपित को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा अदालत ने इस मामले में गंभीर टिप्पणी की है।
अदालत ने कहा है कि सामान्यतः कोई भी सम्मानित स्त्री किसी पर बलात्संग का झूठा अभियोग नहीं लगाएगी, क्योंकि ऐसा करने से उसे अपनी सबसे मूल्यवान चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी। उपरोक्त मामला ऐसा है कि उसे पूर्ण रूप से लिए जाने पर यह महसूस होता है कि जो बात पीड़िता ने बताया है, वह एक न्यायिक मस्तिष्क को संभाव्य लगती है, जब किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती की गई हो तो उसे केवल शारीरिक रूप से आघात नहीं पहुंचता है, वरन उसे सदैव के लिए गहरी लज्जा के भाव में डाल दिया जाता है।