छत्तीसगढ़

बाथरूम में रेप, दम घुटने से हुई थी मौत, हाईकोर्ट के आदेश पर पीड़िता की मां को मिला मुआवजा

Nilmani Pal
4 April 2024 8:07 AM GMT
बाथरूम में रेप, दम घुटने से हुई थी मौत, हाईकोर्ट के आदेश पर पीड़िता की मां को मिला मुआवजा
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छग

बिलासपुर। तीन साल की मासूम की रेप और हत्या के मामले में कोर्ट की पहल से पीडि़ता की मां को बुधवार को मुआवजा दिया गया है। कोर्ट ने इसके लिए दो दिन का समय दिया था। अब शुक्रवार को इस मामले में फिर सुनवाई रखी गई है।

ज्ञात हो कि सिरगिट्टी इलाके में 16 साल के एक नाबालिग ने 3 साल की बच्ची को बाथरूम में बंद कर लिया था। उसने उससे रेप किया। इस दौरान दम घुटने से बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार था। इस घटना के बाद लोगों ने आंदोलन भी किया था। अधिकारियों ने इस दौरान 10 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। इसमें 2.5 लाख रुपए तत्काल और बाकी 7.5 लाख रुपए प्रकरण के फैसले के बाद मिलना है।

तत्काल दी जाने वाली राशि भी पीडि़तों को नहीं मिली थी। इस बारे में मीडिया में खबरें आई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था। 3 अप्रैल को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद दो दिन के भीतर मुआवजा देने का आदेश दिया था। आदेश का उसी दिन पालन करते हुए पीडि़ता की मां को 2.5 लाख रुपये का चेक सौंप दिया गया। राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण के माध्यम से यह राशि दी गई। अब 5 अप्रैल को हो रही सुनवाई में शासन की ओर से की गई कार्रवाई से कोर्ट को अवगत कराया जाएगा।


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