छत्तीसगढ़

ब्लैकमेल कर किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Nilmani Pal
15 Oct 2022 5:02 AM GMT
ब्लैकमेल कर किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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कोरबा। शहर के बुधवारी बस्ती में रहने वाले एक युवक ने आदिवासी किशोरी से दुष्कर्म किया था। वीडियो बनाकर वह ब्लैकमेल करते हुए 2 साल तक दुष्कर्म करता रहा। मामले में दोषी काे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बुधवारी बस्ती निवासी युवक शमशेर अली मार्च 2016 में एक आदिवासी किशोरी के घर घुसकर उससे दुष्कर्म किया था। घटना के समय किशोरी के परिजन बाहर गए थे। शमशेर ने किसी काे घटना के बारे में नहीं बताने की धमकी दी। किशोरी डर से चुप रही।

शमशेर मोहल्ले में बदनाम करने की बात कहते हुए उससे लगातार दुष्कर्म करने लगा। उसका वीडियो भी बनाया। किशोरी बालिग हुई ताे उसकी शादी तय हुई। तब शमशेर पीड़िता के साथ ही उसके परिजन काे वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देने लगा। यहां तक कि उसने जिस युवक से शादी तय हुआ था, उसका वीडियो दिखाकर रिश्ता तुड़वा दिया। पीड़िता व उसके परिवार काे ब्लैकमेल कर 1 लाख रुपए मंगाने लगा।

परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। मामले में दुष्कर्म, धमकी, ब्लैमेलिंग के साथ ही एट्रोसिटी एक्ट व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी शमशेर काे गिरफ्तार कर लिया है। तब से वह जेल में बंद था। दूसरी ओर मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय में चल रही थी, जहां शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरूण कुमार ध्रुव ने पक्ष रखते हुए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए आरोपी शमशेर काे दोषी साबित किया।

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