छत्तीसगढ़

रेप मामला: प्रशिक्षु वन अफसर की गिरफ्तारी कभी भी, जमानत याचिका सेशन कोर्ट से खारिज

HARRY
26 Aug 2021 7:51 AM GMT
रेप मामला: प्रशिक्षु वन अफसर की गिरफ्तारी कभी भी, जमानत याचिका सेशन कोर्ट से खारिज
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बिलासपुर। दुष्कर्म के फरार आरोपित व प्रशिक्षु वन अधिकारी की अग्रिम जमानत अर्जी को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इधर, पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी हुई है। सरकंडा क्षेत्र में रहने वाली युवती ने मूलत: भिलाई निवासी मानवेंद्र मारकंडे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। युवती ने बताया कि उनकी पहचान पढ़ाई के दौरान ई थी। इस दौरान दोनों प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। जान-पहचान के बाद युवक-युवती के बीच बातचीत होने लगी। इस बीच युवक वन विभाग में अफसर बन गया। उसकी पोस्टिंग गुवाहाटी में प्रशिक्षु अधिकारी के तौर पर हुई है। 30-31 जनवरी को वह बिलासपुर आया था। तब चाय पीने के बहाने युवती के किराए के मकान में पहुंचा। इस दौरान शादी करने की बात कहने लगा। फिर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया। फिर युवक ने उससे जबरिया दुष्कर्म किया।

बाद में उसने शादी करने से इन्कार कर दिया। युवती की रिपोर्ट पर सरकंडा पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। मामले के बाद से आरोपित फरार है। इस बीच आरोपित ने सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी प्रस्तुत की। बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपित की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। इस प्रकरण में पीड़िता की तरफ से सहायक लोक अभियोजक ज्योति गुप्ता ने पक्ष रखा और जमानत देने का विरोध किया। आरोपित युवक फरारी काट रहा है। फिर भी उसने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी प्रस्तुत कर दिया। इधर पुलिस आरोपित की पतासाजी करने का दावा कर रही है। जबकि पीड़ित युवती ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है।

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