दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा, पांच साल की बच्ची से किया था रेप
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। रायगढ़। पांच साल की बधाी से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को अलग-अलग धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। मामले में अलग अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया है। लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने बताया कि जूटमिल चौकी क्षेत्र में 10 जुलाई को पांच साल की बधाी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। रायगढ़ की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को अलग-अलग धाराओं के तहत अंतिम सांस तक कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है।
बधाी की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर और अधिवक्ता अर्शलीन कौर ने पैरवी की। मामले में अपराध दर्ज होने के साथ ही केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी शंकर चौहान को अलग-अलग धाराओं के तहत आजीवन कारावास के साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया है। फैसले के अनुसार आरोपी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास भुगतना होगा।
आरोपी शंकर चौहान पिता स्व. डमरू चौहान (25) निवासी कयाघाट रायगढ़ को इस मामले में धारा 363 भारतीय दंड संहिता में सात वर्ष की सजा और 10 हजार की सजा और जुर्माना ना पटाने पर छह माह की सजा, धारा 366 में 10 वर्ष की सजा और 10 हजार की सजा और जुर्माना अदा न करने पर छह माह की सजा, धारा 376 एबी में आजीवन कारावास जिसका अभिप्राय आरोपी के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा और 20 हजार की सजा, और जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की सजा इसके साथ ही धारा 323 में तीन माह की सजा औ1 500 रुपये की जुर्माना, और जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन की सजा, और छह लैंगिंक अपराधों से बालकों में आजीवन कारावास जो आरोपी के शेष और 20 हजार की जुर्माना, और जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की सजा सुनाई है।