छत्तीसगढ़

CG BREAKING: रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

Nilmani Pal
8 July 2024 8:14 AM GMT
CG BREAKING: रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
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जेल से बाहर आते फिर गिरफ्तार हो सकती है रानू साहू, EOW और ACB करेगी कार्रवाई

रायपुर raipur news । छत्तीसगढ़ में कोल घोटाले Coal scam के दो बड़े आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निलंबित आईएएस रानू साहू ranu sahu और दीपेश टांक की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है. दोनों को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी गई है. बता दें कि रानू साहू लंबे समय से जेल में बंद है.

chhattisgarh news बता दें कि ईडी ने जांच के बाद 540 करोड़ के कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया था. इसमें आईएएस रानू साहू के अलावा आईएएस समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया है. chhattisgarh

ईओडब्ल्यू और एसीबी ने दर्ज की तीन नई एफआईआर - वहीं ईओडब्ल्यू और एसीबी ने तीन नई एफआईआर दर्ज की है। निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई और निलंबित राप्रसे अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत यह मामले दर्ज हुए हैं। तीनों के खिलाफ अलग-अलग मामले में एफआईआर दर्ज हुई है।

आय से अधिक संपत्ति होने की पुष्टि - बता दें, ईओडब्ल्यू ने सौम्या चौरसिया और उनके परिवार के नाम 9 करोड़ 20 लाख रुपए की 29 अचल संपत्ति होने की पुष्टि की है। इधर, रानू साहू पर साल 2015 से 2022 तक करीब चार करोड़ रुपए की अचल संपत्ति खुद के नाम से और पारिवारिक सदस्यों के नाम से खरीदने का आरोप लगा है। जबकि उनके सेवा में आने के बाद से 2022 तक का कुल वेतन 92 लाख रुपए बताया जा रहा है।

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