छत्तीसगढ़

रईसजादे ने छीनी जिंदगी, MINI कूपर से ली होनहार युवक की जान

Nilmani Pal
25 April 2023 12:21 PM GMT
रईसजादे ने छीनी जिंदगी, MINI कूपर से ली होनहार युवक की जान
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महँगी कार मिनी कूपर सवार कारोबारी पुत्र ने ली जान

नशे की लत और ले ली जान

सीएम संज्ञान लें

मां बाप का सहारा था मृतक

रायपुर। भाठागांव फिल्टर प्लांट के पास सोमवार सुबह सुबह हुए कार हादसे में मृत युवक की शिनाख्त हो गई है और आरोपी थाने से ही रिहा कर दिया। मृतक का नाम चंदन गर्ग निवासी मंडला मप्र है। जो अपने घर मंडला से सोमवार सुबह ही बस से आया था। बस से उतर कर वह रायपुर के घर जाने ऑटो तय कर रहा था। तभी तेज रफ्तार कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। सीजी 04 एनजे 6663 नंबर की कार सराफा कारोबारी, सदर बाजार निवासी, शिवराज बैद का पुत्र सिध्दार्थ बैद ड्राइव कर रहा था। चंदन को कार कुछ दूरी तक घसीटते ले गई। तब तक युवक का शरीर दो टुकड़ों में बंट चुका था। पीछे हिप्स की नसें, मांस या लोथड़ा बाहर आ चुका था। और आटो चालक घायल हुआ।

ऑटो भी दो हिस्सों में बंट गया। इसके बाद कार रोड के साइड झाडिय़ों में जा घुसी। मौके पर पहुंचे लोगों को सिध्दार्थ नुकसान की भरपाई के लिए कितने रूपए चाहिए कहते सुना गया। राहगीरों की सूचना पर टिकरापारा पुलिस की पेट्रोलिंग टीम, एंबूलेंस मौके पहुंची और सिध्दार्थ को हिरासत में लेकर,चंदन की लाश पोस्ट मार्टम के लिए, घायल को अस्पताल भेजा। इसके बाद सिध्दार्थ को पुलिस प्रकरण से बचाने कारोबारियों ने दबाव के प्रयास शुरू किए। कार ड्राइवर के चलाने की भी बात कही गई। परिवार की शुभ डायमंड नाम से ज्वेलरी शो रूम है। और सिध्दार्थ की पार्टनरशिप में दो अन्य दोस्तों के साथ इवेंट कंपनी है।

कुछ घंटे बाद पुलिस ने सिध्दार्थ को घर जाने दिया। जब पुलिस पर कार्रवाई को लेकर दबाव बढऩे लगा तो शाम को उसे थाने बुला लिया गया। यह मामला कल सुबह से ही पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहा था। और आज दुर्घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसमें कार में सिध्दार्थ के अकेले होने और खुद ड्राइव करते देखा जा सकता है। इसके साथ ही कार तेज रफ्तार से आकर चंदन, और आटो को अपनी चपेट में लेते भी दिखाई दे रहा है। उस वक्त कार की स्पीड 130-140 किमी की रही। सिध्दार्थ के घटना के दौरान नशे में होने की भी बात पुलिस ने बताई। इसके बाद ही टिकरापारा पुलिस ने सिध्दार्थ बैद को गिरफ्तार किया। और उसे जमानत पर थाने से छोड़ दिया गया। सिध्दार्थ के खिलाफ जो धारा 304 ए गैर इरादतन हत्या की लगाई है जिसे कानूनी जानकारों ने मामूली सा बताया है। जबकि यह मामला ड्रंक एंड ड्राइव होता है।

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