छत्तीसगढ़

रायपुर पुलिस ने जारी किया कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद बयान

Nilmani Pal
30 Dec 2021 6:04 AM GMT
रायपुर पुलिस ने जारी किया कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद बयान
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रायपुर। रायपुर पुलिस द्वारा थाना टिकरापारा के अपराध क्रमांक 578/21 के आरोपी कालीचरण (अभिजीत धनंजय सराग) को मध्यप्रदेश के खजुराहो के पास से हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेने के बाद आरोपी के वकील को इसकी सूचना दी गई है । हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर रायपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।इस प्रकार रायपुर पुलिस द्वारा पूरी विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए काली चरण को हिरासत में लिया गया है।

एक गलती ने सलाखों के पीछे पहुंचाया

कालीचरण की एक गलती ने उनके निजी ठिकाने का राज खोल दिया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया. दरअसल, उसने छतरपुर के पल्लवी गेस्ट हाउस से वीडियो जारी किया था. पुलिस को फोन का आखिरी लोकेशन भी खजुराहो में ही मिला था. इसलिए पुलिस की तीन अगल-अगल टीम गिरफ्तारी के लिए भेज दी गई. पुलिस के सूत्रों ने बताया कि रायपुर से फरार होने के बाद से ही कालीचरण का फोन बंद हो गया था. लेकिन एक बार मध्य प्रदेश के खजुराहो में कालीचरण का फोन चालू हुआ. इसके बाद फिर फोन बंद कर दिया. अब जानकारी मिली है कि पल्लवी गेस्ट हाउस से 25 किलोमिटर दूर प्राइवेट रूम में रह रहे थे. यानी कालीचरण गिरफ्तारी के डर से मध्य प्रदेश से भागे नहीं. रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया, मध्य प्रदेश के खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम के पास एक प्राइवेट व्यक्ति के यहां किराए में रूम लेकर रुके थे. वहां से रायपुर पुलिस ने गुरुवार सुबह 4 बजे कालीचरण को गिरफ़्तार किया. देर शाम तक टीम आरोपी को लेकर रायपुर पहुंचेगी.

रायपुर टिकरापारा थाने में कालीचरण के खिलाफ अपराध पंजीकृत किया गया है. धर्म संसद के दौरान कालीचरण का व्याखायन वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अन्य धाराएं भी जोड़ी गई. इसमें समाज में शत्रुता फैलाने वाली धाराएं जोड़ी गई है. वीडियो फुटेज जब्त कर लिए गए. रायपुर एएसपी ने बताया कि कालीचरण पर धारा- 153(a), 153 (b) भी जोड़ दी गई. इसके अलावा शुरुआत में धारा- 294 और 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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