रायपुर पुलिस ने डीजे और धुमाल संचालकों की ली बैठक, 60 डेसिबल से अधिक बजाने पर होगी कार्रवाई
रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी परीक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखना पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। इसी कड़ी में डीजे धुमाल संचालकों, पुलिस और प्रशासन तथा पर्यावरण अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में रात दस बजे के बाद डीजे घुमाल बजाने वाले संचालक एवं कार्यक्रम आयोजक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संचालको को पर्यावरण मानकों के अनुसार ही डीजे-धुमाल बजाना होगा। वाहन के बाडी के बाहर डीजे या धुमाल का बाक्स निकला पाया गया तो मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। इसके साथ ही शहर में साइलेंट क्षेत्रों एवं स्कूल, अस्पताल, शासकीय कार्यालयों के आसपास में डीजे धुमाल बजाना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी समारोह या कार्यक्रम में डीजे -धुमाल की बुकिंग के पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के डीजे धुमाल बजाने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों ने डीजे- धुमांल संचालक को किसी भी परिस्थिति में साठ डेसिबल से अधिक आवाज में डीजे -धुमाल नहीं बजाने निर्देशित किया।