छत्तीसगढ़
व्यस्त मार्गों पर रैली और जुलूस पर 2 महीने का प्रतिबंध, रायपुर पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश
jantaserishta.com
5 May 2026 6:25 PM IST

x
रायपुर: शहर के अति व्यस्त मार्गों पर सुगम यातायात, कानून व्यवस्था एवं जनसुविधा को व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रातः 09ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक किसी प्रकार की रैली, शोभायात्रा, जुलूस एवं अन्य प्रकार के प्रदर्शन के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 04 मई 2026 से प्रभावी हुआ जो आगामि 02 माह तक लागू रहेगा।
प्रतिबंधित प्रवेश मार्गों में जी.ई.रोड में शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक, मालवीय रोड में जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक, सदर बाजार रोड में कोतवाली से सत्तीबाजार चौक तक तथा एम.जी.रोड में गुरूनानक चौक से शारदा चौक तक मार्ग शामिल हैं।
Tagsरायपुररायपुर न्यूज़रायपुर पुलिसरायपुर पुलिस कमिश्नरRaipurRaipur NewsRaipur PoliceRaipur Police Commissioner
jantaserishta.com
भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।
Next Story





