रायपुर raipur news। कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम द्वारा दाल मिल का निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत दौंदेकला के सदगुरू उद्योग में टीम ने आकस्मिक निरीक्षण कुल 1408.30 क्विंटल पाया गया, जबकि दाल मिलर द्वारा पंजीकृत व्यापारियों से नियमित रूप से संधारित स्टॉक की घोषणा भारत सरकार के पोर्टल में ऑनलाईन एन्ट्री 220.76 क्विंटल की गई है। Collector Dr. Gaurav Singh
chhattisgarh news इस प्रकार मिलर द्वारा आनलाईन एन्ट्री में अंतर मिला, जो कि संचालनालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के आदेश क्रमांक 3245/ खाद्य/ 2024 दिनांक 02.07.2024 का उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। साथ ही मिल संचालक को जिला प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है और 21 अगस्त तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। chhattisgarh