रायपुर न्यूज़: यातायात नियमों के उल्लंघन कर्ताओं के विरूद्ध वर्चुअल कोर्ट चालान पुनः चालू
रायपुर। राजधानी रायपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करते वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध वर्चुअल कोर्ट चालान की कार्यवाही पुनः चालू कर दी गई है। बता दें कि यातायात पुलिस रायपुर द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का प्रकरण निराकरण हेतु कोर्ट भेजा जाता था जिसमें वाहन चालकों को कोर्ट में उपस्थित किया जाता था जिसके कारण वाहन चालकों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। जिसे देखते हुए माननीय न्यायालय द्वारा डिजिटल प्रारूप में ऑनलाइन वर्चुअल कोर्ट की सुविधा प्रारंभ की गई जिसके माध्यम से उल्लंघनकर्ता वाहन चालकों का प्रकरण ऑनलाइन वर्चुअल कोर्ट भेजा जाता है। ऑनलाइन वर्चुअल कोर्ट प्रकरण में उल्लंघनकर्ता वाहन चालक को मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अपना वर्चुअल कोर्ट चालान घर बैठे पटाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जहां कोर्ट मे जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वर्चुअल कोर्ट चालान बनने पर उल्लंघन कर्ता वाहन चालक को केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत समन शुल्क जमा करना पड़ेगा।
बता दे कि पूर्व में यह सेवा मार्च-अप्रैल में शुरू की गई थी किंतु कोरोनावायरस संक्रमण बढ़ने के कारण लॉकडाउन के दौरान इसे बंद कर दिया गया था किंतु अनलॉक होने के पश्चात शहर में भारी संख्या में यातायात को देखते हुए यातायात पुलिस रायपुर द्वारा पुनः वर्चुअल कोर्ट चालान की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पूरे छत्तीसगढ़ में केवल रायपुर यातायात पुलिस को ही यह सुविधा प्राप्त है यातायात पुलिस रायपुर पूरे राज्य वर्चुअल कोर्ट चालान बनाने वाला अकेला जिला है जहां वर्चुअल कोर्ट उपलब्ध है। अपील राजधानी रायपुर में आवागमन करने वाले सभी प्रकार के वाहन चालकों से अपील है कृपया यातायात नियमों का पालन करें वाहन के सारे कागजात पूर्ण रखें नशे की हालत में वाहन ना चलाएं लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार वाहन ना चलाएं दो पहिया में तीन सवारी ना चले मोबाइल से बात करते वहां ना चलाएं यातायात संकेतों का पालन करें स्टॉप लाइन का पालन करें अन्यथा वर्चुअल कोर्ट का चालान बनाया जाएगा जिसे माननीय न्यायालय द्वारा केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत निराकरण किया जाएगा।