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छत्तीसगढ़। राजधानी रायपुर में स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। रायपुर कलेक्टर डॉ भारती दासन ने 15 बिंदुओं की गाइडलाइन के साथ आदेश जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेशानुसार स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क स्थल में क्षमता के अनुसार 50 प्रतिशत व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जा रही है। आदेश में कहा गया है कि स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क स्थल में प्रवेश द्वार एवं निकासी द्वार पृथक-पृथक हो यह सुनिश्चित किया जाएगा। स्वीमिंग पूल/वाटर पार्क स्थल पर संचालक एवं व्यक्तियों द्वारा साबुन, तौलिया समेत किसी भी समान का अदान प्रदान नहीं किया जायेगा, स्वयं का साबुन, तीलिया आदि उपयोग करना होगा।
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