छत्तीसगढ़

रायपुर: पशुओं के साथ क्रूरता, महिला और पुरुष के खिलाफ केस दर्ज

Nilmani Pal
27 Aug 2022 3:53 AM GMT
रायपुर: पशुओं के साथ क्रूरता, महिला और पुरुष के खिलाफ केस दर्ज
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रायपुर। पशुओं के साथ क्रूरता मामले में पुलिस ने महिला और पुरुष के खिलाफ केस दर्ज किया है. इस मामले में पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 26 अगस्त को देवेन्द्र नगर स्वामी नारायण मंदिर के पास बगल की डेयरी मे एक गाय को असुरक्षित ढग से रखने व इसके सिर में चोट होने के संबंध मे गौ सेवा सदस्य वांचना उर्फ वांची निवासी शिक्षक कालोनी कोटा के लिखित रिपोर्ट पर उक्त डेयरी की मीरा यादव एवं भुषण यादव के विरूध्द पशुओ पर कुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)ए के तहत थाना देवेन्द्र नगर अपराध क्रमांक 152/2022 पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया है। आरोपियो की गिरफ्तारी नही हुई है.

पशु क्रूरता क्या होता है?

भारतीय दंड संहिता 428 और 429 के मुताबिक किसी पशुओं को जबरदस्ती मारना, अपंग करना या बेवजह दंड देने पर कानून के खिलाफ होगा। इसे अपराध के रूप में जाना जाएगा। धारा 11 के अनुसार, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 कहता है कि किसी जानवर को छोड़ना, उसे ऐसी स्थिति में छोड़ना कि उसे भूख या प्यास के कारण दर्द होता है, एक दंडनीय अपराध है.

वही भारतीय दण्ड संहिता कि धारा 428 एवं 429 और पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत किसी भी जानवर को अपने वाहन से नुकसान पहुंचाना अपराध है. ऐसा करने पर 2000 रुपए तक का जुर्माना और 4 साल तक कि सजा भी हो सकती है.

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