छत्तीसगढ़

रायपुर क्राइम: नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

Shantanu Roy
6 Aug 2022 4:06 PM GMT
रायपुर क्राइम: नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी गिरफ्तार
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रायपुर। प्रशांत अग्रवाल के दिशा निर्देशन पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम देव चरण पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम श्री अभिषेक महेश्वरी के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी के पर्यवेक्षण में संपत्ति संबंधी एवम गंभीर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती पुलिस के कार्य से नौकरी लगाने के नाम पर कई लोगों से ठगी करने वाले आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई। स्वरूपरानी पति अंजनी राजन उम्र 25 वर्ष निवासी सेक्टर 2 शॉप नंबर 82 सड़क नंबर 5 बी मार्केट भिलाई थाना कोतवाली जिला दुर्ग थाना उपस्थित होकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनाँक 10.05.2022 को व्हाट्सएप के माध्यम से एक विज्ञापन प्रसारित हुआ था कि स्टार्ट अप संगवारी पद ,जिला प्रशासनिक अधिकारी, वेतन ₹35000 ब्लॉक प्रशासनिक अधिकारी वेतन ₹25000 कृषि प्रशासनिक अधिकारी वेतन ₹25000 एवं अंशकालीन शिक्षक पद हेतु वेतन ₹25000 दर्शाया गया था प्रार्थीया बेरोजगार थी।

उसने विज्ञापन दाता किशोर कुमार टंडन से संपर्क की किशोर कुमार ने दिनांक 25.05.2022 को रायपुर स्थित अपने ऑफिस राधास्वामी नगर रायपुर बुलाकर एक नियुक्ति पत्र दिया और नौकरी लगाने के नाम पर ₹35000 लेकर प्रार्थी या को बालोद में ड्यूटी ज्वाइन हेतु कहा गया प प्रार्थीया द्वारा बालोद जाने पर पता चला कि इस नाम से कोई नौकरी नहीं है प्रार्थी द्वारा जब पता किया गया तो यह जानकारी मिली कि किशोर कुमार टंडन के द्वारा अन्य लोगों के साथ भी नौकरी लगाने के नाम से पैसा लेकर धोखाधड़ी किया गया है कि प्रार्थीया की रिपोर्ट पर थाना पुरानी बस्ती जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में अपराध क्रमांक 321/2022 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया आरोपी किशोर कुमार टंडन पिता दुकालू राम टंडन उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम धतूरा थाना सिमगा जिला बलौदा हाल निवास रावतपुरा फेस वन के पास थाना टिकरापारा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ को घेराबंदी कर पकड़कर कड़ाई से पूछताछ कर मेमोरेंडम कथन लिया गया जो मेमोरेंडम में अपना जुर्म स्वीकार किया ,आरोपी के कब्जे से कोरा नियुक्ति पत्र ,शील मोहर आदि जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया ,आरोपी द्वारा लोगो से ठगी किये रुपया को खर्च करना बताया पूरे प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध प्रयाप्त अपराध धारा का साक्ष्य पाए जाने से दिनांक 06.08.2022 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

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