छत्तीसगढ़

रायपुर: कोर्ट ने पत्नी के हत्यारे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Nilmani Pal
30 April 2022 9:37 AM GMT
रायपुर: कोर्ट ने पत्नी के हत्यारे को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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रायपुर। घरेलू विवाद को लेकर करीब तीन वर्ष पहले अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीकांत श्रीवास ने यह सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार, आरोपी जगतपाल सिंह ने पांच जुलाई 2019 को वीआइपी रोड स्थित एक फार्म हाउस के लेबर रुम में घरेलू विवाद पर अपनी पत्नी मीना बाई की हत्या कर दी थी।

शराब कारोबारी की जमानत टाचिका ख़ारिज

शराब कारोबारी सुभाष शर्मा की जमानत याचिका कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी है। सुभाष शर्मा की याचिका पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में लगाई गई थी। गौरतलब है कि मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने शराब कारोबारी सुभाष शर्मा को गिरफ्तार किया था। इस मामले में वो पांच मार्च से रायपुर सेंट्रल जेल में है।

ईडी के मुताबिक सुभाष शर्मा ने खुद के द्वारा संचालित और नियंत्रित कंपनियों के माध्यम से फर्जी दस्तावेज के जरिए विभिन्ना बैंकों से लोन लिया था। इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने करीब 54 करोड़ के घोटाले का मामला दर्ज किया है।

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