रायपुर। धर्म संसद में महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज शुक्रवार को रायपुर की अदालत में पेश हुए। वे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीजेएम भूपेंद्र वासनीकर की बेंच में उपस्थित हुए। कालीचरण महाराज की पेशी 11 नवंबर तक के लिए आगे बढ़ी दी गई है। कालीचरण महाराज पर केस राजधानी रायपुर में पिछले दस महीनों से चल रहा है।
विदित हो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित एक धर्म संसद में पिछले वर्ष 26 दिसंबर को अकोला (महाराष्ट्र) निवासी कालीचरण महाराज ने भाषण के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। इसके बाद कालीचरण महाराज के खिलाफ रायपुर के टिकरापारा थाने में देशद्रोह की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस घटना के बाद से कालीचरण महाराज फरार हो गया था। रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज के लिए महाराष्ट्र के अकोला समेत कई जगहों पर छापेमारी की थी, लेकिन वहां वे नहीं मिले। बाद में 30 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की पुलिस ने उन्हें मध्यप्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया था। निचली अदालत से जमानत याचिका ख़ारिज होने के बाद कालीचरण महाराज के अधिवक्ता किशोर भादुड़ी और मेहल जेठानी ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी, जहां से उन्हें सर्शत जमानत मिली थी।