छत्तीसगढ़

रायपुर कमिश्नर ने बदल दिया कलेक्टर-SDM का आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला

Shantanu Roy
17 Nov 2024 3:18 PM GMT
रायपुर कमिश्नर ने बदल दिया कलेक्टर-SDM का आदेश, जानिए क्या है पूरा मामला
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Raipur. रायपुर। रायपुर संभाग के कमिश्नर महादेव कावरे ने धमतरी जिले के कलेक्टर और एसडीएम के आदेश को पलट दिया है। ग्राम पंचायत कुर्रा के सरपंच के खिलाफ अतिक्रमण की शिकायत की विस्तृत जांच और विधिक निराकरण करने का निर्देश जारी किया है। कमिश्नर महादेव कावरे ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 36 और धारा 40 के प्रावधानों के तहत कलेक्टर और एसडीएम के निर्णय में पेश साक्ष्यों की विस्तृत जांच कर एक महीने के भीतर मामले का निराकरण करने कहा है। दरअसल, धमतरी के कुर्रा ग्राम पंचायत के सरपंच खम्हन लाल साहू और उनके परिवार पर चार स्थानों पर गांव की सरकारी जमीन पर कब्जा करने, पक्का मकान और दुकान बनाकर लाभ लेने की शिकायत उप सरपंच और पंचों ने की थी। शिकायत की जांच भखारा के तहसीलदार ने की और सरपंच के परिजनों पर जुर्माना लगाया था। शिकायतकर्ताओं ने इस पर आगे कार्रवाई के लिए कुरुद के एसडीएम न्यायालय में प्रकरण पेश किया।

लेकिन एसडीएम ने प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया था। एसडीएम के फैसले के खिलाफ शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर न्यायालय में अपील की थी। धमतरी कलेक्टर ने भी एसडीएम के फैसले को सही मानते हुए प्रकरण में अपील की मांग ख़ारिज कर दी थी। इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने कलेक्टर और एसडीएम के निर्णय पर रायपुर संभागायुक्त न्यायालय में अपील की थी। इस मामले में साक्ष्यों के आधार पर महादेव कावरे ने एसडीएम के आदेश और कलेक्टर के अपील ख़ारिज करने के फैसले को पलट दिया। संभागायुक्त ने प्रकरण की सुनवाई के बाद उसे पंचायत राज अधिनियम की धारा 36 और धारा 40 के तहत कार्रवाई योग्य माना। उन्होंने मामले में उपलब्ध साक्ष्य, अवैध अतिक्रमण पर भखारा तहसीलदार की रिपोर्ट, सरकारी विकास कार्यों के प्रति सरपंच की लापरवाही, उदासीनता और सरपंच के परिजनों द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण की भी विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कुरूद के एसडीएम को पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक माह के भीतर यह जांच पूरी कर विधि सम्मत निर्णय देने के भी आदेश दिए हैं।
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