छत्तीसगढ़
रायपुर कलेक्टर ने जारी किया आदेश, आम जनता के आवागमन एवं सार्वजनिक गतिविधियों पर रात 10 बजे तक के प्रतिबंध को किया विलोपित
Nilmani Pal
8 Sep 2021 10:46 AM GMT
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छत्तीसगढ़। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायपुर कार्यालय के आदेश क्रमांक 797 दिनांक 28 जून 2021 तथा आदेश दिनांक 28 जून 2021 की कंडिका 1 (iii) यथासंशोधित आदेश दिनांक 16 जुलाई 2021 के पैरा 2 के तहत जिला रायपुर में आपदा प्रबंधन और एपिडेमिक एक्ट के तहत आम जनता के आवागमन एवं अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर रात्रि 10 बजे तक के प्रतिबंध को विलोपित किया गया है।
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