छत्तीसगढ़

रायपुर कलेक्टर ने छठ पूजा को लेकर जारी की गाइडलाइन...देखें आदेश की कॉपी

Admin2
17 Nov 2020 4:08 PM GMT
रायपुर कलेक्टर ने छठ पूजा को लेकर जारी की गाइडलाइन...देखें आदेश की कॉपी
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रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में धार्मिक और अन्य कार्यक्रमों के लिए मानक संचालन प्रकिया (एसओपी) जारी किया है। इस संबंध में मंगलवार को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर डॉ.एस.भारतीदासन ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए छठ पूजा के लिए नियमों का निर्धारण किया है। जारी निर्देशों के मुताबिक छठ पूजा स्थलों पर केवल पूजा करने वाले व्यक्ति ही शामिल होंगे। अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने देने की जिम्मेदारी आयोजन समितियों की होगी। छठ पूजा स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क/सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन और समय-समय पर सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। छठ पूजा में किसी प्रकार के जुलूस/सभा/रैली/सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। छठ पूजा स्थलों में पान, गुटखा, इत्यादि खाकर अन्यथा थूकना प्रतिबंधित रहेगा।

राज्य शासन की ओर से दिए गए निर्देशानुसार छठ पूजा में सुबह 6 से 8 बजे, दो घंटे तक ही हरित (ग्रीन) पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी। छठ पूजा स्थलों में किसी प्रकार के बाजार, मेला, दूकान इत्यादि लगाने की अनुमति नहीं होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। छोटे बच्चों और बुजुर्ग/वृद्ध को जाने की अनुमति नहीं होगी। नदी, तालाब के गहरे पानी में जा कर पूजा करने की अनुमति नहीं होगी। आयोजक/आयोजनकर्ता कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से समय समय पर कोरोना महामारी से सुरक्षा के लिए दिए जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। इसके अलावा भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश 4 जून 2020 के अंतर्गत जारी एसओपी का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत विधि अनुकूल कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



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