छत्तीसगढ़। रायपुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आज शादी समारोह के आयोजन को लेकर संशोधित आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार शर्तो के अधीन मैरिज हॉल के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है. 1. मैरिज हॉल में किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेगें, जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधारित की जावेगी। 2. मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क धारण करना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा, मैरिज हॉल संचालक इसकेलिए आवश्यक कर्मचारी तैनात करते हुयें प्रावधान का कड़ाई से पालन कराएगें। 3. मैरिज हॉल में सभी के उपयोग हेतु निःशुल्क मास्क तथा सेनिटाईजर रखना तथा लोगो में जागरुकता हेतु पोस्टर/बैनर लगाना अनिवार्य होगा। 4. मैरिज हॉल में कार्यरत सभी कर्मचारियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जाँच तथा कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा। 5. मैरिज हॉल में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु मैरिज हॉल को सील करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही भारतीय दण्ड सहिता, 1860 की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत विधान के अधीन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।