छत्तीसगढ़/रायपुर। चार पहिया वाहन दिलाने का झांसा देकर 10 लाख रूपये की ठगी करने वाले आरोपी भूपेन्द्र उइके को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपी से इस तरह की ठगी की अन्य घटनाओं के संबंध में भी पूछताछ कर रही है।
ये है पूरा मामला
पीड़ित हनुमान यादव जो छितौना थाना चैबेपुर जिला वाराणसी (उ.प्र.) का रहने वाला है तथा प्रापर्टी डिलींग का काम करता है। जिस कारण से प्रार्थी का रायपुर (छ.ग.) आना जाना होता है। प्रार्थी के एक परिचित के माध्यम से प्रार्थी की पहचान भूपेन्द्र उईके से हुई थी। भूपेन्द्र उईके धमतरी का निवासी है जो चार पहिया गाडी के खरीदी बिक्री संबंधी का कार्य करता है। प्रार्थी पहली बार भूपेन्द्र उईके से बनारस में अपने एक परिचित के घर में मिला था, जहां प्रार्थी का भूपेन्द्र से बातचीत हुआ तो भूपेन्द्र ने प्रार्थी को बताया कि बी.एस. 4 चार पहिया गाडी का आॅफर चल रहा है। तब प्रार्थी का दो स्कार्पियो एवं एक बोलेरो गाडी भूपेन्द्र से लेने की बात हुई तो भूपेन्द्र बोला कि वाहन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा लेकर रायपुर आना तुम्हारा गाडी का काम करवा दुंगा। प्रार्थी जनवरी 2020 में रायपुर अपने दोस्त के घर आया तथा भूपेन्द्र उईके से प्रार्थी का फोन में बातचीत हुआ तो भूपेन्द्र उइके प्रार्थी को मैग्नेटो माल के पास रेस्टोरेंट में पैसा लेकर आने के लिये बोला। जहां प्रार्थी उसके बताये जगह पर पैसा लेकर गया और दोनो में गाडी के संबंध में बातचीत हुई जिस पर भूपेन्द्र प्रार्थी को गाडी दिलाने का आश्वासन दिया जिससे प्रार्थी उसकी बात में आ गया और भूपेन्द्र उईके प्रार्थी से एडवांस राशि की मांग किया। जिस पर प्रार्थी 4,50,000/- रूपये नगदी रेस्टोरेंट में भूपेन्द्र उईके को दे दिया तथा भूपेन्द्र उईके प्रार्थी को बोला कि तुम्हंे पन्द्रह दिन मंे गाडी मिल जायेगा। प्रार्थी पन्द्रह दिन बाद फोन से सम्पर्क कर पता किया तो पता चला कि भूपेन्द्र मुबंई चला गया है तथा प्रार्थी को मुंबई बुलाया तब प्रार्थी मुंबई गया, जहां कांदीवली मुंबई में प्रार्थी का मुलाकात भूपेन्द्र से हुआ जहां वह बोला कि और पैसा लगेगा। तब प्रार्थी मार्च, अप्रैल, मई महीने मंे अलग - अलग किस्तों - किस्तों मे नगद पेटीएम एवं बैंक के माध्यम से करीब 5,50,000/- रूपये भूपेन्द्र उईके को मुंबई में दिया। इस तरह से प्रार्थी कुल 10,000,00/- रूपये भूपेन्द्र उईके को दिया परंतु भूपेन्द्र प्रार्थी को न ही गाडी दिया और न ही पैसा वापस किया। इस प्रकार से भूपेन्द्र उईके द्वारा स्कार्पियो एवं बोलेरो वाहन दिलाने का लालच देकर प्रार्थी से दस लाख रूपये लेकर धोखाधडी कर ठगी किया गया। जिस पर आरोपी भूपेन्द्र यादव के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक क्रमांक 378/2020 धारा 420 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।