छत्तीसगढ़
Raipur: 12 से ज्यादा मालवाहक वाहन चालकों का कटा चालान और लायसेंस रद्द
Shantanu Roy
6 Jun 2024 4:49 PM GMT
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छग
Raipur. रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर संतोष कुमार सिंह द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। इसी क्रम में मालवाहन वाहन चालकों द्वारा लापरवाही पूर्वक सवारी बैठाने के संबंध यातायात पुलिस रायपुर द्वारा मालवाहक वाहनों में सवारी बैठाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर ओ0पी0 शर्मा के मार्गदर्शन एवं उपुअ0 यातायात रायपुर गुरजीत सिंह एवं सुशांतो बनर्जी के नेतृत्व में यातायात पुलिस के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा शहर के भीतर एवं बाहर मालवाहक वाहन में सवारी बैठाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध विगत एक सप्ताह से विशेष अभियान चलाया गया जिसके तहत 12 मालवाहक वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा 66/192 के तहत परमिट शर्तो का उल्लंघन एवं निजी वाहन होने पर रजिस्ट्रेशन शर्तो के उल्लंघन करने के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया। इसके अतिरिक्त मालवाहक वाहन चालक के विरूद्ध लापरवाही पूर्वक दूसरों की जान को जोखिम में डालकर मालवाहक वाहन में सवारी ढोने के परिणाम स्वरूप चालक के विरूद्ध लायसेंस निलंबन की कार्यवाही अलग से की गई है।
बता दे कि आये दिन समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वैवाहिक कार्यक्रम अथवा किसी भी सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान ग्रामीणों द्वारा लापरवाही पूर्वक मालवाहक वाहन में बारात निकाला जाता है अथवा भारी संख्या में लोगों को बैठाकर एक जगह से दूसरे जगह परिवहन किया जाता है। इस दौरान वाहन चालक के थोड़ी सी लापरवाही अथवा नशे की हालत में होने से वाहन में बैठे सवारियों की जान जोखिम में पड़ जाता है। तथा दुर्घटना होने की स्थिति में भारी संख्या में जानमाल की हानी भी होती है। जिसे देखते हुए दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं इस प्रकार की घटना की पुनर्रावृत्ति न हो को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा मालवाहक वाहन में सवारी बैठाकर चलने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाने निर्देशित किया गया है। मालवाहन वाहन चालकों से अपील है कि वे मालवाहक वाहन में किसी भी हालत में सवारी भरकर न चले। ऐसा करना मोटरयान अधिनियम के तहत जुर्म है। मालवाहक में सवारी ढोते पाये जाने पर एमव्हीएक्ट के तहत सख्त चालानी कार्यवाही की जायेगी साथ ही वाहन का परमीट एवं चालक के विरूद्ध लायसेंस निलंबन की कार्यवाही भी की जायगी।
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Shantanu Roy
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