ऱायपुर। भारतीय मानक ब्यूरो रायपुर शाखा कार्यालय ने कटोरा तालाब में खिलौने की दुकान में छापामार कार्यवाही की। यह कार्यवाही भारत के गुणवता नियंत्रण आदेश और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के उल्लंघन में नान स्टैंर्डड मार्क खिलौनों की बिक्री के लिए की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयए भारत सरकार की ओर से 01 जनवरी 2021 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए खिलौनों पर आईएसआई मार्क अनिवार्य कर दिया गया है।
कोई भी व्यक्ति बिना आईएसआई मार्क के खिलौने ना तो बना सकते हैंए ना ही बेच सकते हैंए ना ही उन्हें संग्रहित कर रख सकते हैं। कोई भी उत्पादकए विक्रेताए नियम का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरूद्ध बीआईएस अधिनियम 2016 के अनुच्छेद 17 के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह खबर अभी-अभी ब्रेक हुई है. इस खबर को हम अपडेट कर रहे हैं. हमारी कोशिश है कि आपके पास सबसे पहले जानकारी पहुंचे. इसलिए आपसे अनुरोध है कि सभी बड़े अपडेट्स जानने के लिए इस पेज को रीफ्रेश कर लें. साथ ही हमारी अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए देखते रहे जनता से रिश्ता.