छत्तीसगढ़
Raipur Breaking: 11 मेडिकल स्टोर्स में नशीली दवाई बरामद, नारकोटिक्स एक्ट के तहत हुई कार्रवाई
Shantanu Roy
10 Jan 2025 3:48 PM GMT
![Raipur Breaking: 11 मेडिकल स्टोर्स में नशीली दवाई बरामद, नारकोटिक्स एक्ट के तहत हुई कार्रवाई Raipur Breaking: 11 मेडिकल स्टोर्स में नशीली दवाई बरामद, नारकोटिक्स एक्ट के तहत हुई कार्रवाई](https://jantaserishta.com/h-upload/2025/01/10/4299452-untitled-32-copy.webp)
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छग
Raipur. रायपुर। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ तथा एएसपी क्राइम रायपुर एवं सहायक औषधि नियंत्रक रायपुर के नेतृत्व में रायपुर जिला के अलग अलग स्थानों पर संचालित विभिन्न 25 मेडिकल स्टोर्स की औषधि निरीक्षकों तथा रायपुर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से सघन जाँच कार्यवाही किया गया है। जाँच कार्यवाही नारकोटिक औषधियों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण बनाने हेतु किया गया। जाँच कार्यवाही में कुल 12 औषधि निरीक्षक तथा पुलिस विभाग से निरीक्षक, उप निरीक्षक प्रधान आरक्षक एवं आरक्षकों की 14 सदस्य अर्थात दोनो विभाग से कुल 26 अधिकारीगण शामिल रहे। जाँच कार्यवाही के लिए कुल 12 टीम गठित की गयी थी।
कार्यवाही में टेस्ट परचेस किया गया, कुल 11 दुकानों - 1. सुमित मेडिकल स्टोर्स पचपेडी नाका, 2. मां भवानी मेडिकल स्टोर्स गुढियारी 3. गणपति मेडिकल स्टोर्स गुढयारी, 4. रॉयल मेडिकल स्टोर्स, मठपुरेना 5. सतकार मेडिकल स्टोर्स फाफाडीह 6. मास्टर मेडिकल स्टोर्स फाफाडीह 7. सागर मेडिकल स्टोर्स बीरगांव, 8. लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स खरोरा, 9. छाया मेडिकल स्टोर्स भैसा आरंग, 10. श्री राम मेडिकल स्टोर्स कौलाशपुरी टिकरापारा, 11. ऋषि मेडिकल स्टोर्स संतोषी नगर, में नारकोटिक्स औषधियों की बरामदगी की गयी है। इनके पास मौके से विक्रय दस्तावेज नहीं मिला। इन मेडिकल स्टोर्स के विरुद्ध ड्रग एक्ट के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जा रही है। अन्य मेडिकल स्टोर्स में औषधि नियमावली की अनियमितता पायी गयी है जिन्हे नोटिस देकर स्पष्टीकरण माँगा जा रहा है संतोषप्रद जवाब न मिलने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
पूर्व में इसी प्रकार 02 दिसम्बर 2024 को रायपुर जिले में ड्रग तथा पुलिस विभाग द्वारा कुल 30 दुकानों में संयुक्त जाँच कार्यवाही किया गया था जांच उपरांत कुल 02 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त किये गए तथा 12 दुकानों के लाइसेंस निलंबित किये गए थे। एवं 11 दिसम्बर 2024 को जिला बिलासपुर में ड्रग तथा पुलिस विभाग द्वारा कुल 45 दुकानों में संयुक्त जाँच कार्यवाही किया गया था जिसमे कुल 29 दुकानों के लाइसेंस को निलंबित किया गया था। राज्य के समस्त जिलों के मेडिकल स्टोर्स में नशीली दवाओं के अवैध व्यापार पर नियंत्रण हेतु आगामी समय में इसी प्रकार से ड्रग तथा पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चरणबद्ध तरीको से कार्यवाही की जावेगी।
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Shantanu Roy
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