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Raipur. रायपुर। रायपुर में बीफ करी और गौ मांस बेचने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी रविन्द्र पाल सागर और रूबी नामक महिला नार्थ ईस्ट फ़ूड कार्ट और किचन के संचालक और संचालिका हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी तेलीबाँधा तालाब के सामने दुकान और रेस्तरां संचालित कर रहे थे। आरोपी रूबी डिब्बा बंद गौ मांस बेच रही थी, जबकि आरोपी रविन्द्र पाल अग्रवाल दुकान और होटल का इन्वेस्टर था। रायपुर बीफ करी के नाम पर डिब्बा बंद गौ मांस बेचने और उसे पका कर खिलाने के आरोप में तेलीबांधा थाना पुलिस ने नार्थ ईस्ट फूड नामक दुकान की संचालक रूबी वनलारेग और नार्थ इस्ट किचन के संचालक रविंद्र पाल अग्रवाल के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।कोर्ट के आदेश पर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी रविंद्र अग्रवाल और रूबी के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम की धाराओं समेत अन्य धाराओं में अपराध दर्ज किया है।
बता दें की तेलीबांधा तालाब के सामने ईश्वरी प्लाजा के बेसमेंट में संचालित नार्थ इस्ट फूड कार्ट और किचर नाम की दुकान और रेस्त्रारां में गौ सेवकों 24 ने डिब्बा बंद गौ मांस बिकने की सूचना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दुकान की संचालिका रूबी और रविंद्र अग्रवाल की होटल के रेफ्रिजीरेटर से डिब्बा बंद गौ मांस बरामद किया गया। आरोपियों ने बताया की वह ड़ेढ साल से गौ मांस के डिब्बे बेच रहे हैं। सूत्रों के अनुसार संचालक रविंद्र अग्रवाल ही दुकान और रेस्टोसेंट का संचालक और इवेंस्टर है। मिजोरम की मूल निवासी रूबी अपने संपर्क से रायपुर समेत आसापास स्पा सेंटर, मसाज सेंटर में कार्यरत लोगों को रेंस्त्रारां में बुलाती थी। बीफ या गौ मांस खाने वाले अन्य लोगों को भी दुकान से लगे रेस्त्ररां में बीफ करी परोसी जाती थी।आरोपी रूबी वनलारेग और रविंद्र पाल अग्रवाल पर छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम 2004 की धारा 5,10 और धारा 318 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी रूबी वनलारेग की उम्र 32 वर्ष है और वह रायपुर के कमल विहार सेक्टर 2 में रहती है, जबकि आरोपी रविंद्र पाल अग्रवाल की उम्र 45 वर्ष है और वह दुर्ग जिले के भिलाई नेहरू नगर में रहता हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। यह गिरफ्तारी रायपुर में गौ मांस बेचने के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई है।
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Shantanu Roy
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