छत्तीसगढ़
Raipur Breaking: दहेज़ प्रताड़ना मामलें में ससुराल पक्ष को मिली सजा
Shantanu Roy
12 July 2024 4:12 PM GMT
x
छग
Raipur. रायपुर। दहेज प्रताड़ना मामले में कोर्ट ने सुनवाई की और ससुराल पक्ष को एक साल सजा तथा जुर्माना लगाया है. मुंगेली जिले के खर्रीपारा निवासी लड़की की शादी लगभग दस वर्ष पूर्व रायपुर टिकरापारा निवासी विजय बहादुर सिंह से हुई थी. लड़के का मूल ग्राम मुंगेली जिले के ग्राम घरपुरा में है. शादी के एक महीने के भीतर ही पति और पत्नी में आपस में विवाद शुरू हो गया।
लड़की के परिवारजनों की माने तो लड़के के तीन भाई व सास, ससुर मिलकर छोटी छोटी बातों को लेकर लड़की को परेशान करते थे और दहेज नहीं देने की बात कहते हुए प्रताड़ित करते थे। लड़की ने इसकी शिकायत टिकरापारा थाने में की थी, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई थी. दस साल के लंबे समय बीत जाने के बाद न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर ने सत्येन्द्र सिंह व उसके परिवार वालों (केशव सिंह, विजय सिंह, नागेन्द्र सिंह, कल्पना सिंह) को एक-एक साल की सजा सुनाई है व सब पर 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
Tagsछत्तीसगढ़ न्यूज हिंदीछत्तीसगढ़ न्यूजछत्तीसगढ़ की खबरछत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूजchhattisgarh news hindichhattisgarh newschhattisgarh latest newsजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारजनताJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperjantasamachar newssamacharHindi news
Shantanu Roy
Next Story