छत्तीसगढ़

Raipur Breaking: पेट्रोल पंप की जमीन के लिए किया करोड़ों का सौदा, 3 ठगबाज गिरफ्तार

Shantanu Roy
11 Jan 2025 2:55 PM GMT
Raipur Breaking: पेट्रोल पंप की जमीन के लिए किया करोड़ों का सौदा, 3 ठगबाज गिरफ्तार
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Raipur. रायपुर। राजधानी के गुढ़ियारी थाना इलाके में पुलिस ने जमीन सौदे में करोड़ों की ठगी का खुलासा करते हुए एक महिला के साथ 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया है। मामलें में सूत्रों से ये भी जानकारी आ रही है कि इस मामलें के मुख्य आरोपी रूकनुद्दीन उर्फ रूक्कु पहले भी पुराने हत्या मामलें में जेल के सलाखों के पीछे रहकर बाहर आया है। वही रायपुर के बड़े बिल्डर के साथ इस रूकनुद्दीन उर्फ रूक्कु के अच्छे खासे घरेलु संबंध भी है और ये
रूक्कु रायपुर के कई अलग-अलग इलाके में सट्टा-जुआ का कारोबार भी चलाता है। जिसके चलते पुलिस ने कई बार इस रुक्कू को जेल भी भेजा है मगर मशहूर बिल्डरों के साथ उठाना-बैठना होने की वजह से थाने से ही रुक्कू को मुचलका जमानत मिल जाया करता है।

प्रार्थीया प्रवीण अग्रवाल ने थाना मंदिर हसौद में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह शंकर नगर रायपुर में रहती है। प्रार्थिया तथा उसकी भाभी द्वारा जिला मुंगेली निवासी पुष्पा सारथी का जमीन मंदिर हसौद माना कैंप रोड पेट्रोल पंप के पहन. पांच एकड जमीन को खरीदने दिनांक 13.12.2024 के दोपहर करीबन 12.30 बजे सौदा किया गया था। जिसका प्रार्थिया एवं उसकी भाभी दिनांक 20/12/2024 के शाम करीबन 04.00 बजे नया रायपुर स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में रजिस्ट्री कराने पहुँचे थे। रजिस्ट्री प्रार्थिया तथा संगीता अग्रवाल के
संयुक्त
नाम से दो भाग में किया जाना था। एक रजिस्ट्री खसरा नंबर 1230/2, 1236/1, व 1236/2, कुल रकबा 0.858 हेक्टेयर का 96 लाख रूपये में व दूसरी रजिस्ट्री खसरा नं. 1236/3, 1236/5, 1237/3. 1282/1 कुल रकबा 1.164 हेक्टेयर 01 करोड़ 21 लाख रूपये में होना तय हुआ। रजिस्ट्री कार्यालय में पहली बार प्रार्थिया से भूस्वामी पुष्पा सारथी के नाम से एक महिला से परिचय हुआ था। वहाँ प्रार्थिया ने पुष्पा सारथी से बात भी किया तो उसने जमीन स्वयं का होना तथा तय किये गये रकम में अपनी सहमति होना बताया था। पहली रजिस्ट्री खसरा नंबर 1230/2, 1236/1, व 1236/2 कुल रकबा 0.858 हेक्टेयर के लिये 96 लाख रूपये के चेक पुष्पा सारथी के नाम से दिये गये। जिसके माध्यम से पुष्पा सारथी ने चेक में उल्लेखित रकम को अपने खाते में स्थानांतरण करा लिया था एवं दूसरी रजिस्ट्री खसरा नं. 1236/3, 1236/5, 1237/3, 1282/1 कुल रकबा 1.164 हेक्टेयर के लिये 01 करोड़ 21 लाख का चेक दिया गया।

चेक प्राप्त करने के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया हुई अनुराग श्रीवास्तव और मुरली गजवानी द्वारा विक्रेता पुष्पा सारथी के रूप में जिस महिला का परिचय कराया गया था उसने विक्रेता के रूप में हस्ताक्षर किये तथा क्रेता के रूप में प्रार्थिया एवं उसकी भाभी ने हस्ताक्षर किये। विक्रेता पुष्पा सारथी के रूप में वहीं उपस्थित महिला द्वारा पुष्पा सारथी के नाम का आधार कार्ड, पेन कार्ड भी प्रस्तुत किया था जो रजिस्ट्री में संलग्न है। आधार और पेन कार्ड की फोटो का उस महिला से मिलान भी हो रहा था, इसलिए संदेह का कोई औचित्य नहीं था। दिनांक 09 जनवरी 2025 को प्रार्थिया को ज्ञात हुआ कि पुष्पा सारथी नाम की कोई महिला नही है जो महिला रजिस्ट्री की है वह फर्जी है। जो महिला पुष्पा सारथी के नाम से रजिस्ट्री की है वह फर्जी है उसका असली नाम देवंतीन वर्मा है जो वार्ड क्रमांक 16 सन्यासी पारा गुढियारी मे रहती है रूकनुद्धीन खान और बीरगांव का सतीश सिन्हा महिला के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री करवाये है। इस प्रकार देवंतीन वर्मा, रूकनुद्धीन खान, सतीश सिन्हा व अन्य लोगो के द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रार्थीया से जमीन की बिक्री का रजिस्ट्री कर उसके साथ ठगी किया गया है। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 318(4), 336(3), 340(2), 338, 3(5) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

ठगी की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. लाल उमेद सिंह द्वार गंभिरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक माना लम्बोदर पटेल तथा थाना प्रभारी मंदिर हसौद को आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी मंदिर हसौद के नेतृत्व में थाना मंदिर हसौद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थिया उसकी भाभी सहित अन्य गवाहों से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपियों की
पतासाजी
कर उनके छिपने के हर संभावित ठिकानों में रेड कार्यवाही करते हुए आरोपी देवंतीन वर्मा, सतीश कुमार सिन्हा तथा रूकनुद्दीन उर्फ रूक्कु को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पाया गया कि आरोपियों द्वारा विक्रेता कि फर्जी ऋण पुस्तिका एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज बनाकर उक्त ठगी की घटना को अंजाम देना बताया गया है। जिस पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से फर्जी रजिस्ट्री पेपर, आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका, पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य दस्तावेज जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी-
01. देवंतीन वर्मा उर्फ पुष्पा सास्थी पति स्व. कान्हुन लाल वर्मा उम्र 44 वर्ष पता सन्यासी पारा गार्डन के आगे खमतराई थाना खमतराई जिला रायपुर (छ.ग.)।
02. सतीश कुमार सिन्हा पिता रामआश्रय प्रसाद सिन्हा उम्र 44 वर्ष पता आजाद चौंक गायत्री नगर बिरगांव थाना उरला जिला रायपुर (छ.ग.)|
03. रूकनुद्दीन उर्फ रूक्कु पित्ता स्व. मुंशी मेहरूद्दीन उम्र 52 वर्ष पता राजकुमार कालेज गेट के सामने करबला रायपुर थाना आजाद चौंक जिला रायपुर (छ.ग.)|
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