छत्तीसगढ़

Raipur Breaking: गौमांस मामलें में एक और आरोपी गिरफ्तार

Shantanu Roy
13 Jan 2025 2:46 PM GMT
Raipur Breaking: गौमांस मामलें में एक और आरोपी गिरफ्तार
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छग
Raipur. रायपुर। आजाद चौक थाना के अपराध क्रमांक 13/25 धारा 299, 325 बी.एन.एस. तथा छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5, 6, 10 के प्रकरण में थाना आजाद चौक क्षेत्रांतर्गत मोमिनपारा स्थित एक मकान में गौमांस बिक्री करते कुल 06 आरोपी 01. समीर मण्डल पिता साईफल मण्डल उम्र 36 साल निवासी नंदग्राम मधबापुर ग्राम जे एल नंबर 152 थाना कोतुलपुर जिला बांकुरा कलकत्ता पश्चिम बंगाल। हाल पता - दरगाह वाली गली मौदहापारा रायपुर। 02.खुर्शीद अली पिता गुलाम अली उम्र 80 साल निवासी मोमिनपारा दुलदुल गली के पास थाना आजाद चौक रायपुर। 03. मोह. मुन्तजीर हैदर उर्फ हैदर पिता खुर्शीद अली उम्र 30 साल निवासी डॉ. भागवत क्लिनिक के सामने मोमिन पारा थाना आजाद चौक रायपुर।

04. अशफाक अली पिता खुर्शीद अली उम्र 47 साल निवासी मोमिनपारा जे के किराया भण्डार के सामने थाना आजाद चौक रायपुर। 05. अरमान हैदर पिता खुर्शीद अली उम्र 28 साल निवासी मोमिनपारा दुलदुल गली हाण्डीपारा थाना आजाद चौक रायपुर। 06. मोह. ईरशाद कुरैशी पिता मोह0 रज्जाक कुरैशी उम्र 28 साल निवासी बिलाल नगर बोरियाखुर्द थाना टिकरापारा रायपुर। 07. बिलकिस बानो पति खुर्शीद अली उम्र 70 साल निवासी मोमिनपारा थाना आजाद चौक रायपुर। 08. एरम जेहरा पिता असगर अली उम्र 30 साल निवासी मोमिनपारा थाना आजाद चौक रायपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर प्रकरण में संलिप्त 01 अन्य आरोपी शाहिद खान को गिरफ्तार किया जाकर उसके विरूद्ध कार्यवाही किया गया। गिरफ्तार आरोपी से प्रकरण के संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है।

गिरफ्तार आरोपी- शाहिद खान पिता स्व. मेहमूद खान उम्र 42 साल निवासी ब्लॉक एन, रूम नंबर 101 आर.डी.ए. कालोनी थाना टिकरापारा जिला रायपुर।
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