छत्तीसगढ़

Raipur Breaking: हत्या मामलें में आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

Shantanu Roy
27 July 2024 6:02 PM GMT
Raipur Breaking: हत्या मामलें में आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
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छग
Raipur. रायपुर। पडंरी क्षेत्र में एक वर्ष पूर्व होली के दौरान मारपीट और चाकूबाजी इलाज के दौरान युवक की मौत के मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी हेमन साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 8 मार्च 2023 को अजय जांगड़े ने थाना पंडरी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि सतनामी भवन के पास सतनामी पारा में होली खेलने के दौरान दोपहर मनीष आटो सेंटर के पास, सतनामी पारा मोवा में लड़ाई-झगड़ा होता देखा, तब उसने अपने दोस्त सूरज डहरिया के साथ मनीष आटो सेंटर के पास देखा तो हेमन साहू अपने हाथ में चाकू विक्की और पप्पू सेन गाली गलौज कर पप्पू सेन के सीना में
चाकू से हमला कर दिया।


घायल का अस्पताल में इलाज कराने ले गए। जहां डाक्टरों ने पप्पू उर्फ ओंकार प्रसाद सेन को मृत घोषित कर दिया। पण्डरी पुलिस ने आरोपी हेमन साहू के खिलाफ 302 , 25, 27 आर्मस एक्ट का अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। गवाहों का बयान और साक्ष्य के आधार पर घटना में हेमन साहू को दोषी पाया गया। जिसपर मंगलवार को सुश्री साक्षी दीक्षित, न्यायिक मजिस्ट्रे प्रथम श्रेणी के सामने पेश किया गया जहां उस पर लगाए आरोप को कायम करते हुए प्रकरण 9691/23, छ.ग. राज्य विरूद्ध हेमन साहू, के खिलाफ धारा 302 भा.दं.सं. एवं 25,27 आर्म्स एक्ट के तहत, आजीवन कारावास और हजार रूपए की सजा सुनाई गई।
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