x
छग
Raipur. रायपुर। पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी ए.सी.सी.यू. द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।
इसी तारतम्य में दिनांक 03.02.25 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि थाना विधानसभा क्षेत्रांतर्गत रिंग रोड नंबर 03 सकरी चौक स्थित ओव्हर ब्रीज के पास एक व्यक्ति अपने पास अवैध रूप से बिक्री करने हेतु शराब रखा है तथा कहीं जाने की फिराक में है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आरोपी को शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना विधानसभा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थान में जाकर मुखबीर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति को चिन्हांकित कर पकड़ा गया। पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम किलेश्वर धीवर निवासी मंदिर हसौद रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखें थैले की तलाशी लेने पर थैले में शराब रखा होना पाया गया। शराब रखने एवं बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर किलेश्वर धीवर द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था।
जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी किलेश्वर धीवर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें कुल 36 पौवा देशी शराब कीमती लगभग 4,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना विधानसभा में अपराध क्रमांक 63/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया। इसके साथ ही एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना विधानसभा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम सकरी स्थित नहर पुलिया पास अवैध रूप से शराब बिक्री करने हेतु ग्राहक तलाशते आरोपी हेमंत उर्फ बिक्की पिता टीकमचंद निर्मलकर उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम तुलसी थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से रखें 30 पौवा देशी शराब कीमती 3,300/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना विधानसभा में अपराध क्रमंाक 64/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
इसी प्रकार एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना विधानसभा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम सेमरिया स्थित नहर पार पास अवैध रूप से बिक्री करने हेतु शराब ले जाते आरोपी विजय बंजारे पिता महेश बंजारे उम्र 23 साल निवासी म.नं. 27 ब्लाक नंबर 31 बीएसयूपी कालोनी खालबाडा सड्डू थाना विधानसभा रायपुर को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से रखें 36 पौवा देशी शराब कीमती 3,960/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना विधानसभा में अपराध क्रमंाक 65/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एण्टी क्राईम एवं साईबर यूनिट को अन्य राज्यों से आने वाले शराब की तस्करी रोकने के साथ ही अवैध रूप से शराब की खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों के संबंध में पतासाजी कर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है। जिसके तारतम्य में रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी ए.सी.सी.यू. द्वारा इस संबंध में सूचना संकलन कर मुखबीर लगाने के साथ ही अन्य माध्यमों से भी जानकारी एकत्रित किए जा रहे है।
इसी तारतम्य में दिनांक 03.02.25 को थाना धरसींवा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना धरसींवा क्षेत्र में दोपहिया वाहन में सवार एक व्यक्ति अपने पास बोरी में शराब रखा है तथा ग्राम कुरा की ओर आ रहा है। जिस पर थाना प्रभारी धरसींवा के नेतृत्व में थाना धरसींवा पुलिस की टीम द्वारा व्यक्ति एवं वाहन की पतासाजी करना प्रारंभ करते हुये टीम के सदस्यों द्वारा मुखबीर द्वारा बताये वाहन को एन एच 30 ग्राम कुरा स्थित खान ढाबा पास आता देख रूकवाया गया। वाहन में सवार व्यक्ति से पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम पुनीत राम साहू निवासी धरसींवा रायपुर का होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखें बोरी की तलाशी लेने पर बोरी में देशी शराब रखा होना पाया गया, शराब रखने व परिवहन करने के संबंध में पुनीत राम साहू से वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। जिस पर आरोपी पुनीत राम साहू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 39 पौवा देशी शराब तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन क्रमांक सी जी/04/एन वाय/9301 जुमला कीमती लगभग 75,000/- रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 62/25 धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी
01. किलेश्वर धीवर पिता स्व. नरेन्द्र धीवर उम्र 28 वर्ष निवासी तुलसी बाराडेरा सी चौक वार्ड नंबर 11 थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर।
02. हेमंत उर्फ बिक्की पिता टीकमचंद निर्मलकर उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम तुलसी थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर।
03. विजय बंजारे पिता महेश बंजारे उम्र 23 साल निवासी म.नं. 27 ब्लाक नंबर 31 बीएसयूपी कालोनी खालबाडा सड्डू थाना विधानसभा रायपुर।
04. पुनीत राम साहू पिता स्व0 खोरबाहरा राम साहू उम्र 36 वर्ष निवासी नगर पंचायत कुंरा वार्ड क्रमांक 06 बजरंग चौक थाना धरसींवा रायपुर।
Tagsछत्तीसगढ़ न्यूज हिंदीछत्तीसगढ़ न्यूजछत्तीसगढ़ की खबरछत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूजछत्तीसगढ़ न्यूज अपडेटchhattisgarh news hindichhattisgarh newschhattisgarh latest newschhattisgarh news updateजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारजनताJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperjantasamachar newssamacharHindi news
Shantanu Roy
Next Story