छत्तीसगढ़

PWD के अधिकारी पर जुर्माना, कोर्ट को गुमराह करने के आरोप

Nil dhankar
28 March 2025 8:39 AM IST
PWD के अधिकारी पर जुर्माना, कोर्ट को गुमराह करने के आरोप
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बिलासपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्यपालन अभियंता (EE) निर्मल कुमार सिंह पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। EE ने अपने ट्रांसफर आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने कोर्ट को गुमराह कर गलत जानकारी दी थी। वहीं, हाईकोर्ट के आदेश से प्रभावित दूसरे EE ने याचिका दायर कर उनकी पोल खोल दी। मामला सामने आने के बाद कोर्ट ने यह कार्रवाई की है। दरअसल, PWD के सचिव ने 30 नवंबर 2024 को आदेश जारी किया था, जिसमें डीके. चंदेल को रायपुर से बेमेतरा और निर्मल कुमार सिंह को बेमेतरा से रायपुर स्थानांतरित किया गया था। जिस पर निर्मल कुमार सिंह ने अपने स्थानांतरण आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 6 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली थी। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि, वो 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

स्थानांतरण नीति के अनुसार, एक साल के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। हालांकि, उन्होंने यह तथ्य छिपाया कि वे पहले ही रायपुर में कार्यभार ग्रहण कर चुके थे।

इस आदेश के बाद तबादले से प्रभावित कार्यपालन अभियंता डीके चंदेल ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका लगाई, जिसमें उन्होंने बताया कि निर्मल कुमार सिंह ने 2022 की स्थानांतरण नीति का गलत हवाला दिया है। यह नीति केवल एक साल के लिए थी और अब अस्तित्व में नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि 3 दिसंबर 2024 को उन्होंने बेमेतरा में कार्यभार ग्रहण कर लिया था, जबकि निर्मल कुमार सिंह ने 9 दिसंबर 2024 को दोबारा बेमेतरा में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने माना कि निर्मल कुमार सिंह ने जानबूझकर कोर्ट को गलत जानकारी दी है। उन्होंने कोर्ट को गुमराह किया है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि, जो व्यक्ति कोर्ट में साफ हाथों से नहीं आता, वह राहत पाने का हकदार नहीं होता। जिसके बाद कोर्ट ने 6 दिसंबर 2024 के आदेश को रद्द कर दिया और 30 नवंबर 2024 के स्थानांतरण आदेश को लागू करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने गलत जानकारी देने व कोर्ट को गुमराह करने पर निर्मल सिंह पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया भी लगाया है। उन्हें यह राशि एक माह के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया है। राशि जमा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि डीके चंदेल को बेमेतरा और निर्मल कुमार सिंह को रायपुर में कार्यभार ग्रहण कराया जाए।

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