छत्तीसगढ़

प्रोटोकॉल, पेट्रोल-डीजल के नाम पर फर्जीवाड़ा, पूर्व अ.कलेक्टर सहित 7 गिरफ्तार

Nilmani Pal
5 Feb 2022 7:02 AM GMT
प्रोटोकॉल, पेट्रोल-डीजल के नाम पर फर्जीवाड़ा, पूर्व अ.कलेक्टर सहित 7 गिरफ्तार
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राजधानी में ऐसे कई अधिकारी है जो अपने ओहदे का कर रहे दुरुपयोग

रायपुर (जसेरि)। सत्कार शाखा में कूटरचना कर अपर कलेक्टर से साथ मिलकर सात लोगों को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। सत्कार शाखा के अपर कलेक्टर सहित 6 अन्य बाबुओं के खिलाफ करोड़ों की हेराफेरी की शिकायत अधिवक्ता दिनेश चंद्र सोनी ने की थी। शिकायत जांच में सहीं पाए जाने पर एसीबी ने तत्कालीन सत्कार शाखा के प्रभारी अपर कलेक्टर बीके ध्रुव, बैजनाथ विश्वकर्मा, उमेशचंद्र श्रीवास्तव,अजय मिश्रा विजय कुमार गुप्ता, अखिल कुमार गुप्ता,दिलीप विश्वकर्मा को करोड़ों की पेट्रोल-डीलज की हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। राजधानी रायपुर में भी कई ऐसे विभाग है जिनके अधिकारी अपने ओहदे का फायदे उठाकर अपने बेटे-बेटी जीजा,साला, भांजा या परिवार वालों के नाम से मंत्रालय और विभाग में गाड़ी चलवा रहे है और विभाग को चूना लगा रहे है। कुछ बड़े अधिकारी तो अपने घरों में जो नौकर रखे हैं उसका भी वेतन सरकारी खाते से दिला रहे हंै।

शिकायतकर्ता श्री दिनेश कुमार सोनी, अधिवक्ता, निवासी बनारस रोड, चटीरमा थाना गांधीनगर पोस्ट लटौरी, अंबिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा प्रोटोकाल विभाग (सत्कार शाखा) जिला कार्यालय अंबिकापर के द्वारा करोडों रूपयों की हेरा-फेरी करने एव वाहनों का उपयोग आवश्यकता से अधिक दर्शाकर डीजल पेटोल की राशि एवं फर्जी वाहनों का नबर कर शासन की राशि का घोटाला एवं फर्जीवाड़ा करने की शिकायत किया गया जिसकी जाच तत्कालीन उपायुक्त सरगुजा से कराया गया जो आरोप सिद्ध पाये जाने पर ब्यूरो मुख्यालय रायपुर को शिकायत जांच प्रतिवेदन भेजा गया था जिसके अवलोकन पश्चात थाना राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण/एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर में अपराध क्रमांक 33/2012, धारा- 13 (1) सी डी, 13(2) भ्र. नि. अधि. 1988 एवं धारा- 120 बी, 420, 409, 467 468, 471. भा.दं.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

संपूर्ण विवेचना के दौरान आरोपीगण 01. श्री व्ही. के. धुर्वे, तत्कालीन अपर कलेक्टर/प्रभारी सत्कार शाखा, एवं प्रभारी वित्त शाखा जिला कार्यालय अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, 02. श्री बैजनाथ विश्वकर्मा, तत्कालीन सहायक ग्रेड-2, सत्कार शाखा, जिला कार्यालय, अंबिकापुर जिला सरगुजा, 03 श्री उमेशचन्द्र श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-2, वित्त शाखा जिला कार्यालय अंबिकापुर सरगुजा (छ0ग0), के द्वारा एक राय होकर अपने पद का अन्यथा दुरूपयोग कर षडय़ंत्र कर स्वयं एवं आरोपीगण 04. श्री अजय कुमार मिश्रा प्रोप्राईटर मातृछाया ट्रेवलिंग एजेंसी अंबिकापुर, 05. श्री विजय कुमार गुप्ता प्रोप्राईटर- जय ट्रेवलिंग एजेंसी, संगम चौक अंबिकापुर, 06. श्री अखिल कुमार गुप्ता प्रोप्राईटर- अखिल ट्रेवलिंग एजेंसी, निवासी रिंग रोड नमना कला अंबिकापुर, एवं 07. श्री दिलीप विश्वकर्मा प्रोप्राइटर- महामाया ट्रेवलिंग एजेंसी, अंबिकापुर के द्वारा एक ही वाहन को एक ही दिनांक में दो बार चलना बताकर एवं दो वाहन कम दिनों में अधिक दूरी चलना बताकर एवं कुछ वाहनों का फर्जी देयक तैयार कर उपरोक्त तीनों आरोपियों जो लोक सेवक है के साथ मिली भगत कर बिल तैयार कर प्रस्तुत किया तथा बिल का आहरण कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाया गया है। इस प्रकार शासकीय अधिकारी/कर्मचारी आरोपीगण 01. व्ही. के. धुर्वे, तत्कालीन अपर कलेक्टर/प्रभारी सत्कार शाखा, एवं प्रभारी वित्त शाखा जिला कार्यालय अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, 02. ी बैजनाथ विश्वकर्मा, तत्कालीन सहायक ग्रेड-2, सत्कार शाखा, जिला कार्यालय, अंबिकापुर जिला सरगुजा, 03 उमेशचन्द्र श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड-2, वित्त शाखा जिला कार्यालय अंबिकापुर सरगुजा (छ0ग0), एवं ट्रेवल्स कंपनी के संचालक आरोपीगण 04. श्री अजय कुमार मिश्रा प्रोप्राइटर मातृछाया ट्रेवलिंग एजेंसी अंबिकापुर, 05. विजय कुमार गुप्ता प्रोप्राईटर- जय ट्रेवलिंग एजेंसी, संगम चौक अंबिकापुर, 06. अखिल कुमार गुप्ता प्रोप्राईटर- अखिल ट्रेवलिंग एजेंसी, निवासी रिंग रोड नमना कला अंबिकापुर, एवं 07. श्री दिलीप विश्वकर्मा प्रोप्राइटर- महामाया ट्रेवलिंग एजेंसी, अंबिकापुर के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा- 13 (1) सी डी, 13 (2) एवं धारा- 120-बी, 420, 409, 467/468/471, 34 भा0द0वि0 का अपराध करना प्रमाणित पाया गया है जो विवेचना पूर्ण होने से प्रकरण में दो लोक सेवक आरोपी 01. बैजनाथ विश्वकर्मा, तत्कालीन सहायक ग्रेड-2 सत्कार शाखा, जिला कार्यालय, अम्बिकापुर जिला सरगुजा एवं 02. उमेशचन्द्र श्रीवास्तव, (सेवानिवृत्त) तत्कालीन सहायक ग्रेड-2, वित्त शाखा जिला कार्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश प्राप्त किया जाकर चालान तैयार किया गया एवं आज दिनांक 04.02.2022 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर एवं ट्रेवल्स कंपनी के संचालक अन्य चार आरोपी अजय मिश्रा, अखिल कुमार गुप्ता, विजय कुमार गुप्ता एवं दिलीप विश्वकर्मा के विरूद्ध फारारी में माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अम्बिकापुर जिला सरगुजा के न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के एक अन्य आरोपी व्ही0 के0 धुर्वे (सेवानिवृत्त आई0ए0एस0.) तत्कालीन अपर कलेक्टर/प्रभारी सत्कार शाखा एवं प्रभारी वित्त शाखा जिला कार्यालय अम्बिकापुर, जिला सरगजा, के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति आदेश प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को प्रस्ताव भेजा गया है जो अभियोजन स्वीकृति आदेश आते ही पथक से पूरक चालान तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है।

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