रायपुर। पुलिस ने ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपराइटर को गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक प्रार्थी उदित पिरमानी ने थाना गंज में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह लक्ष्मी स्टील एण्ड ट्यूब का प्रोपराईटर है। प्रार्थी की प्रोपराईटरशिप फर्म का मुख्य व्यवसाय स्टील पाईप्स के क्रय-विक्रय का है। वर्ष 2022 में नीलेश शर्मा नामक व्यक्ति ने प्रार्थी से उसके प्रोपराईटरशिप फर्म के कार्यालय में आकर संपर्क किया जहां नीलेश शर्मा ने बताया कि वह पहले अपोलो स्टील ट्यूब्स रायपुर एवं जिंदल स्टील इंडिया कोलकाता जैसी बड़ी-बड़ी संस्थाओं में सेल्स हेड के रूप में कार्य कर चुका है, इसलिये उसके स्टील पाईप्स के व्यवसाय में कई बड़ी-बड़ी पार्टियों से संपर्क हैं।
जिस पर नीलेश शर्मा से प्रार्थी के बातचीत होने उपरांत उसके प्रोपराईटरशिप फर्म द्वारा नीलेश शर्मा के माध्यम से उसके द्वारा बताई गई क्रेता पार्टियों को स्टील पाईप्स कि सप्लाई कि जाने लगी जिस पर नीलेश शर्मा द्वारा लाभांश के रूप मे प्रार्थी की प्रोपराईटरशिप फर्म से कमीशन लिया जाता था तथा नीलेश शर्मा द्वारा उनकी जवाबदारी का प्रोपराईटरशिप फर्म से उनकी क्रेता पार्टियों को स्टील पाईप की सप्लाई करवायी जाती थी इसी बीच नीलेश शर्मा ने प्रार्थी को बताया कि हर्षिनी ट्रेंडिग कंपनी प्रोपराईटर वेंकेटशवरलू करनाती पता - अनंतपुर (आंध्रप्रदेश ) तथा महावीर ट्रेडिंग कंपनी प्रोपराईटर आजामल सिंह, वर्धा (महाराष्ट्र) द्वारा संपर्क किया गया है तथा बताया गया है कि उनके क्षेत्र में स्टील पाईप्स सामग्री की काफी मांग है, इस कारण उन्हें स्टील पाईप्स सामग्री क्रय करने की आवश्यकता है। जिस पर नीलेश शर्मा के कहने पर प्रार्थी की प्रोपराईटर फर्म द्वारा हर्षिनी ट्रेडिंग कंपनी आंध्रप्रदेश के प्रोपराईटर वेंकेटशवरलू करनाती तथा महावीर ट्रेडिंग कंपनी महाराष्ट्र के प्रोपराईटर आजामल सिंह को दिनांक 25.07.2022 को स्टील पाईप्स की सप्लाई किया जाना प्रारंभ किया गया। उपरोक्त संबंध में नीलेश शर्मा द्वारा बताई गई क्रेता पार्टियो को प्रार्थी की प्रोपराईटरशिप फर्म द्वारा स्टील पाईप्स की सामग्री सप्लाई करने पर प्रारंभ में क्रेता पार्टियों की ओर से राशि का भुगतान किया गया। जिससे प्रार्थी की प्रोपराईटरशिप फर्म का उपरोक्त क्रेता पार्टियों पर विश्वास बढता गया, किंतु कुछ समय पश्चात् अचानक उक्त क्रेता पार्टियो द्वारा भुगतान करना बंद कर दिया गया, जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा निलेश शर्मा से बातचीत की गई जिस पर निलेश शर्मा द्वारा बताया गया कि उक्त दोनो ट्रेडिंग कम्पनियों द्वारा उससे सम्पर्क कर आश्वासन दिया गया है कि उनके द्वारा कुछ ही समय मे स्टील पाईप्स साम्रगी का भुगतान करा दिया जावेगा और यदि उनके द्वारा भुगतान नही कराया जाता है तो उनके द्वारा उनसे ली जाने वाली राशि के मूल्य की स्टील पाईप्स सामग्री प्रार्थी की प्रोपराईटरशिप फर्म को भिजवा दिया जावेगा। किन्तु हर्षिनी ट्रेडिंग कंपनी आंध्रप्रदेश के प्रोपराईटर वेंकेटशवरलू करनाती द्वारा दिनांक 09.08.22 से 22.08.22 तक प्राप्त की गई स्टील पाईप्स सामग्री कीमती लगभग 30,78,318/- रूपय तथा एवं महावीर ट्रेडिंग कंपनी महाराष्ट्र प्रोपराईटर आजामल सिंह द्वारा प्राप्त की गई स्टील पाईप्स सामग्री कीमती लगभग 30,78,318/- रूपये कुल 68,36,841/- रूपये का भुगतान न कर प्रार्थी की कम्पनी को आर्थिक क्षती पहुचाते हुए ठगी की गई है। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना गंज में अपराध क्रमांक 142/23 धारा 420, 409, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना गंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी तथा निलेश शर्मा से विस्तृत पूछताछ करते हुए घटना में संलिप्त आरोपी हर्षिनी ट्रेडिंग कम्पनी आंध्रप्रदेश प्रोपराईटर वेंकटेशवरलू करनाती एवं महावीर ट्रेडिंग कम्पनी महाराष्ट्र प्रोपराईटर आजामल सिंह की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त आरोपी हर्षिनी ट्रेडिंग कम्पनी आंध्रप्रदेश प्रापराईटर वेंकटेशवरलू करनाती की उपस्थिति हैदराबाद में होने की जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी वेकटेशवरलू करनाती को हैदराबाद से पकड़कर रायपुर लाकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा उक्ट ठगी की घटना को अंजाम देना बताया गया। जिस पर आरोपी हर्षिनी ट्रेडिंग कम्पनी आंध्रप्रदेश प्रोपराईटर वेंकटेशवरलू करनाती को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही की गई।
गिरफ्तार आरोपी- वेंकटेश्वरलू पिता रमन अय्या उम्र 48 साल निवासी कवाडीगुड़ा, गांधीनगर के सामने एस.आर.एम.टी. ट्रांसपोर्ट दीपक सदर थाना गांधीनगर जिला हैदराबाद तेलंगाना।