छत्तीसगढ़

व्यापारियों से वसूली गई डेढ़ लाख की संपत्ति कर

Nilmani Pal
24 May 2024 11:11 AM GMT
व्यापारियों से वसूली गई डेढ़ लाख की संपत्ति कर
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छग

भिलाई। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र में ऐसे संपत्ति करदाता जो मार्च अप्रैल में संपत्ति कर जमा नहीं किए थे उन्हें नगर निगम अधिनियम 1956 के धारा 174 के तहत नोटिस तामील कराई गई गई थी इसमें से कुछ व्यापारियों द्वारा संपत्ति कर की राशि जमा कर दी गई थी परंतु कुछ ऐसे व्यापारी भी है जो संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे थे उन व्यापारियों के विरुद्ध आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव द्वारा धारा 175 के तहत वारंट शक्ति पत्र जारी किया गया इसके लिए सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू को कुर्की दल का अधिकारी नियुक्त किया गया था उनके द्वारा आज मदर टैरेसा नगर zon क्रमांक 3 के राजस्व के आमला को लेकर के हैं।

पावर हाउस सर्कुलर मार्केट जाकर बकाया दारो से संपर्क किया गया नोटिस तामील की सूची दिखाई गई इसके बाद आज कुर्की दल द्वारा संपत्तिकर की वसूली की गई कुल चार व्यवसाईयों से संपत्ति कर की राशि 148000वसूली किया गया।

यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी इसमें व्यापारी संघ भी सहयोग करने के लिए आश्वासन दिया है नगर निगम भिलाई सभी संपत्तिकर बकाया दारो से अपील करती है कि अपने दायित्वों का संपत्ति कर जमा कर देवे अन्यथा वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

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