छत्तीसगढ़

IPS मुकेश गुप्ता के प्रमोशन पर नहीं लगेगी रोक, हाईकोर्ट ने अपील की ख़ारिज

Shantanu Roy
15 March 2022 5:11 PM GMT
IPS मुकेश गुप्ता के प्रमोशन पर नहीं लगेगी रोक, हाईकोर्ट ने अपील की ख़ारिज
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बिलासपुर। हाईकोर्ट ने IPS मुकेश गुप्ता के प्रमोशन पर रोक लगाने की शासन की अपील को खारिज कर दिया है. मुकेश गुप्ता पिछले 3 साल से निलंबित हैं. एडीजी रैंक के निलंबित IPS मुकेश गुप्ता को 2018 में प्रमोशन देकर ADG से DG बनाया गया था. उस समय छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी. प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद उनकी जांच की फाइलें खोली और उनके खिलाफ कई आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए.

साथ ही 2019 में उनके प्रमोशन आदेश को निरस्त कर दिया गया, जिसके खिलाफ मुकेश गुप्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में याचिका लगाई. जहां उनके पक्ष में फैसला आया और प्रमोशन निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी गई. कैट के फैसले के खिलाफ राज्य शासन ने हाईकोर्ट में अपील की, जिसमें कहा गया कि मुकेश गुप्ता को सर्विस रूल्स के विपरीत पदोन्नति दी गई थी. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद शासन की अपील को खारिज कर दिया है.

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