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छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा में पदोन्नति: पांच सहायक अनुभाग अधिकारी बने अनुभाग अधिकारी

Shantanu Roy
10 Nov 2025 9:46 PM IST
छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा में पदोन्नति: पांच सहायक अनुभाग अधिकारी बने अनुभाग अधिकारी
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Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने सोमवार को सचिवालय सेवा के अंतर्गत कार्यरत कई अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आदेश जारी करते हुए सहायक अनुभाग अधिकारियों (Assistant Section Officer) को अनुभाग अधिकारी (Section Officer) के पद पर पदोन्नत किया है। इस पदोन्नति के साथ ही विभागीय कार्यों में अनुभव रखने वाले इन अधिकारियों को अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। आदेश के अनुसार, पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों में आशीष कुमार अग्रवाल, शबीहा परवीन खान, ज्योति पटेल, स्नेहा यादव और मुकेश शाकार शामिल हैं। सभी को उनके पदोन्नति आदेश के साथ विभिन्न विभागों में पदस्थापना दी गई है।

आशीष कुमार अग्रवाल को महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ किया गया है।
शबीहा परवीन खान को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में पदस्थापना मिली है।
ज्योति पटेल को वित्त विभाग में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
स्नेहा यादव को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में नियुक्त किया गया है।
मुकेश शाकार को सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन अधिकारियों की पदोन्नति राज्य शासन की नीतियों और नियमों के अनुरूप की गई है। विभागीय स्तर पर इन अधिकारियों के कार्य अनुभव, सेवा अवधि और दक्षता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, इन पदोन्नतियों से विभागीय कार्यकुशलता में सुधार आएगा और सचिवालय स्तर पर फाइल निस्तारण प्रक्रिया भी और तेज होगी। अनुभाग अधिकारी का पद सचिवालय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिका निभाता है।

जिसमें विभिन्न शासकीय प्रस्तावों, पत्राचार और नीतिगत निर्णयों के प्रारूप तैयार करने जैसी जिम्मेदारियां शामिल होती हैं। इन अधिकारियों की पदोन्नति से अन्य कर्मचारियों में भी उत्साह का माहौल है। मंत्रालय में लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने से कई विभागों में प्रशासनिक संतुलन बहाल होगा। राज्य शासन द्वारा हाल ही में जारी दिशा-निर्देशों के तहत सभी विभागों को पदोन्नति के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने को कहा गया है। इसी क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है।
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