छत्तीसगढ़

एबीस ट्रेड मार्क का नकल कर प्रोडक्ट बेचने पर रोक

Nilmani Pal
10 Nov 2022 10:09 AM GMT
एबीस ट्रेड मार्क का नकल कर प्रोडक्ट बेचने पर रोक
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राजनांदगांव (जसेरि)। मध्य भारत के प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समूह (आई.बी.ग्रुप) द्वारा राजनांदगांव में ''एबीस कंपनीÓÓ के नाम से विगत 30 वर्षो से संचालित कर रहा है। एबीस कंपनी द्वारा पशु आहार, राईस ब्रान्ड व सोयाबीन खाद्य तेल, डेयरी उत्पाद (दुध, घी, दही, खोवा, पनीर आदि), मछली आहार आदि का उत्पादन, वितरण व विक्रय संपूर्ण भारत व अन्य देशों में किया जाता है। एबीस कंपनी द्वारा उत्पादित खाद्य तेलों एबीस गोल्ड, एबीस राईस ब्रान, एबीस सिल्वर ऑईल के नाम से विक्रय किया जाता है। डेयरी उत्पाद, पशु आहार एबीस के नाम से सफेद, हरे एवं पीले रंग के संयोजन से बनाये गये टेऊडमार्क के अधीन विक्रय किये जाते है। एबीस टेऊडमार्क की छाप टे्रडमार्क एक्ट 1999 के अंतर्गत पंजीकृत है जिसकी वैधता 22/05/2027 तक है। गुंजन नालोडे, स्वामी महावीर उद्योग के द्वारा एबीस कंपनी के निर्मित उत्पाद के सामान अपने उत्पाद की पैकिंग में ऐसे चिन्हों को प्रयोग कर रहा है जो कि आम लोगों में यह भ्रम पैदा करता है कि उसके द्वारा विक्रय किये जा रहे उत्पाद एबीस कंपनी राजनांदगाँव द्वारा उत्पादित है। गुंजन नालोडे द्वारा एबीस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की नकल करके तैयार की गई है। उक्त संबंध में 14/10/2021 को थाना प्रभारी कोतवाली जिला दुर्ग (छ.ग.) में शिकायत भी की गई थी।

उल्लेखनीय है कि छै: माह पूर्व एबीस कंपनी की ओर से अधिवक्ता हसनैन अल्वी ने मुम्बई स्थित केन्द्रीय कार्यालय 'टे्रडमार्क रजिस्टे्रशन ऑथारिटी के समक्ष आपत्ति लगाकर उक्त दुर्ग व्यवपारी के रजिस्टे्रशन को रोकने हेतु आपत्तियाँ भी प्रस्तुत की गई थी। उक्त संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की गई है जिसका प्रकरण क्रंमाक। प्रकरण एबीस एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्रा.लि. विरूद्ध श्री गुंजन नालोडे एवं एजेन्ट, डिस्ट्रीब्युटर्स जिसमें दिनांक 01/11/2022 को संज्ञान लेते हुये गुंजन नालोडे एवं उनके प्रतिनिधी के द्वारा किये जा रहे उक्त कृत्य को याचिकाकर्ता के विरूद्ध प्रभावित होने से सामानों एवं दस्तावेजों के संव्यवहार रोके जाने हेतु निर्देशित किया।गया है। इस संदर्भ में आई.बी.ग्रुप के डायरेक्टर अंजुम अल्वी ने बताया कि गुंजन नालोडे, निवासी शिक्षक नगर, दुर्ग द्वारा एबीस कंपनी के सभी उत्पाद के समतुल्य पैकिंग के सभी चिन्हो का उपयोग/प्रयोग कर हमारे रजिस्टर्ड टे्रडमार्क का उपयोग कर उसके द्वारा उत्पादित साबुन, डिर्टजेन्ट पॉवडर आदि वस्तुओ का विक्रय कर रहा था। विक्रय कर छत्तीसगढ़ राज्य व अन्य सीमावर्ती राज्यों के सम्मानित उपभोक्ताओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा था। उक्त पुरे प्रकरण पर माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुये गुंजन नालोडे, निवासी शिक्षक नगर, दुर्ग को आदेशित किया है कि वे उक्त नाम की किसी भी वस्तु को न विक्रय करें और साथ ही जो भी उसके पास उक्त नाम से स्टॉक सामग्री है उसे सुरक्षित रखे, नष्ट न करें। अल्वी ने बताया कि इस संपूर्ण प्रकरण की लिखित सूचना पुलीस अधीक्षक दुर्ग को भी दे दी गई है। इस प्रकरण को एबीस कंपनी की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ व मुम्बई टे्रडमार्क रजिस्ट्रेशन विशेषज्ञ अधिवक्ता निर्णय गुप्ता व हसनैन अल्वी ने उच्च न्यायालय के समक्ष पैरवी की थी।

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