छत्तीसगढ़

शासकीय विभागों में 28 फरवरी के बाद क्रय पर प्रतिबंध, सरकार ने जारी किया आदेश

Nilmani Pal
16 Feb 2022 9:28 AM GMT
शासकीय विभागों में 28 फरवरी के बाद क्रय पर प्रतिबंध, सरकार ने जारी किया आदेश
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रायपुर। शासकीय विभागों में वर्ष 2021-2022 के बजट में प्रावधानित राशि से 28 फरवरी, 2022 के पश्चात क्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। राज्य शासन के वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में सभी विभागों, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष तथा समस्त कलेक्टरों को विस्तृत निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इस प्रतिबंध से कुछ मदों को छूट दी गई है। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 28 फरवरी 2022 या इसके पश्चात वित्त विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति से क्रय किया जा सकेगा। उपरोक्त निर्देशों में किसी प्रकार का शिथिलीकरण केवल वित्त विभाग की अनुमति से किया जा सकेगा। जारी निर्देशों में कहा गया है कि राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने के लिए शासकीय विभागों में क्रय के संबंध में स्थायी निर्देश प्रसारित किए गए हैं। उसके पश्चात भी यह देखा गया है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में अनेक विभागों द्वारा जल्दबाजी में केवल बजट उपयोग करने की दृष्टि से आवश्यकता न होने पर भी सामग्री क्रय की जाती है, जिससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से अवरूद्ध हो जाती है। यह प्रक्रिया शासन के हित में नहीं है। शासकीय क्रय के संबंध में 28 फरवरी 2022 के पश्चात क्रय पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश राज्य शासन द्वारा चिन्हित मदों पर लागू नहीं होगा।


जिन मदों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, वे इस प्रकार हैं -

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना, केन्द्र प्रवर्तित योजना (केन्द्रांश प्राप्त होने पर आनुपातिक राज्यांश सहित कुल राशि में से), विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना, केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त अनुदान, नाबार्ड पोषित योजना एवं अतिरिक्त एवं विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रय की जाने वाली सामग्री पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

इसी प्रकार निर्माण विभागों (लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं वन विभाग) से संबंधित चालू परियोजनाओं में भंडार की स्थिति का आंकलन करने के उपरांत आगामी एक माह में उपयोग आने वाली सामग्री पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

जेलों, शासकीय एवं राज्य कर्मचारी बीमा योजनान्तर्गत चल रहे अस्पतालों तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों व आश्रमों में भोजन, कपड़ा, दवाईयों का क्रय तथा अन्य प्रासंगिक व्यय, पोषण आहार हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रदाय किए जा रहे खाद्यान का क्रय तथा परिवहन, आसवनियों से खरीदी गई देशी मदिरा का क्रय, पेट्रोल, डीजल एवं वाहन मरम्मत से संबंधित क्रय, लेखन सामग्री से संबंधित क्रय के रूपये 5,000 तक के देयक तथा 5 हजार रूपए तक अन्य आकस्मिक क्रय के देयक पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

उपरोक्त प्रतिबंध राजभवन सचिवालय, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, मुख्यमंत्री निवास तथा मुख्यमंत्री सचिवालय (पेंट्री), माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू नहीं होगा।

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