छत्तीसगढ़

रस्सी से बांधकर लड़के को पीटने वालों का जुलूस, दोनों आरोपी आज जेल भेजे गए

Nilmani Pal
29 Sep 2023 9:21 AM GMT
रस्सी से बांधकर लड़के को पीटने वालों का जुलूस, दोनों आरोपी आज जेल भेजे गए
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रायपुर। कुछ दिनों पूर्व थाना डी.डी.नगर क्षेत्रांतर्गत चंगोराभाठा में कुछ व्यक्तियों द्वारा एक लड़के को रस्सी से बांधकर गाली गलौच करते हुए मारपीट करने का विडियो वायरल हुआ था। मारपीट की वायरल विडियो को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभीरता पूर्वक लेते हुए थाना प्रभारी डी.डी.नगर को व्यक्तियों की पतासाजी कर आवश्यक कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। जिस पर थाना प्रभारी डी.डी.नगर के नेतृत्व में थाना डी.डी.नगर पुलिस की टीम द्वारा पीड़ित से घटना के संबंध में पूछताछ करते हुए आरोपियों की पहचान थाना डी.डी.नगर का हिस्ट्रीशीटर नारायण यादव उर्फ टीपू सहित दिनेश विश्वकर्मा, ईश्वर साहू उर्फ लाला एवं डम्पी के रूप में की जाकर प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 439/23 धारा 294, 323, 342, 506(बी), 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रकरण में संलिप्त आरोपियों की पतासाजी करते हुए आरोपी दिनेश विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

हिस्ट्रीशीटर आरोपी नारायण यादव उर्फ टीपू पिता जयराम यादव उम्र 43 साल निवासी बाजार चौक चंगोराभाठा थाना डी.डी.नगर रायपुर को थाना डी.डी.नगर के अपराध क्रमांक 437/23 धारा 34(2) आबकारी एक्ट तथा आरोपी ईश्वर साहू उर्फ लाला पिता बल्लू साहू उम्र 21 वर्ष निवासी पुराना चंगोराभाठा, बैगापारा संतोषी मंदिर के पास थाना डी.डी. नगर रायपुर को थाना डी.डी.नगर के अपराध क्रं. 435/23 धारा 354,506 भादवि एवं 12 पाक्सो एक्ट के मामले में जेल भेजा गया है। अब प्रकरण में फरार आरोपी दुर्वेश देवांगन उर्फ़ डंपी पिता जगदीश देवांगन उम्र 28 वर्ष साकिन जगन्नाथ मंदिर के पास अश्विनी नगर थाना पुरानी बस्ती को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।


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